New Income Tax Bill Update : नए आयकर विधेयक हुआ पारित मध्यम वर्ग को राहत, देखे पूर्ण जानकारी

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New Income Tax Bill Update : नए आयकर विधेयक हुआ पारित मध्यम वर्ग को राहत, देखे पूर्ण जानकारी
New Income Tax Bill Update : नए आयकर विधेयक हुआ पारित मध्यम वर्ग को राहत, देखे पूर्ण जानकारी

New Income Tax Bill Update (आज समाज) : वेतनभोगी वर्ग के लिए केंद्र सरकार की ओर से अच्छी खबर आई है। इस खुशखबरी में, मध्यम वर्ग के लोगों को 4 लाख रुपये तक की आय पर एक भी रुपये का टैक्स नहीं देना होगा और 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स में छूट मिलेगी। आपको बता दें कि आयकर विधेयक 2025 हाल ही में संसद में पारित हुआ है। इसे 1 अप्रैल, 2026 से लागू किया जाएगा।

आपको बता दें कि इस नई व्यवस्था में टैक्स स्लैब को आसान बनाया गया है। नियमों को पहले से ज़्यादा साफ़-सुथरा बनाया गया है। इस नियम के तहत लोगों को अपनी आय पर टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। सरकार इस नियम को लागू करके फाइलिंग के झंझट को खत्म करने जा रही है। इस नियम से लोगों के पैसे बचेंगे।

मध्यम वर्ग के करदाताओं को काफी राहत

आपको बता दें कि आयकर विधेयक 2025 में वेतनभोगी और मध्यम वर्ग के करदाताओं को काफी राहत मिलेगी। इस नई कर व्यवस्था में 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं, 4 से 8 लाख पर 5 प्रतिशत, 8 से 12 लाख पर 10 प्रतिशत और 12 से 16 लाख पर 15 प्रतिशत टैक्स लागू किया गया है।

इसके साथ ही, धारा 87A के तहत 12 लाख की आय पर 60 हज़ार रुपये की छूट मिलेगी। इसके बाद 75 हज़ार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़कर 12.75 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।

टैक्स छूट में कितना हुआ बदलाव

नए आयकर विधेयक 2025 में धारा 87A के तहत अब 12 लाख तक की आय वालों को 60 हज़ार रुपये तक की छूट मिलेगी। यानी 75 हज़ार का स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़कर 12.75 लाख तक की सैलरी आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले टैक्स व्यवस्था में यह छूट केवल 7 लाख तक की आय पर ही मिलती थी। जिसे वर्तमान में बढ़ा दिया गया है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में धारा 87A की सीमा 5 लाख रुपये ही रहेगी और छूट पहले की तरह 12,500 ही रहेगी। हालाँकि, यह छूट विशेष आय, जैसे अल्पकालिक पूंजीगत लाभ, पर लागू नहीं होगी।

नई व्यवस्था के तहत, 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख की आय पर 10% और 12 लाख से 16 लाख की आय पर 15% प्रति टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। इसके अलावा, 16 लाख से 20 लाख की आय पर 20% और 24 लाख तक की आय पर 25% टैक्स लगेगा। 24 लाख से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगेगा।

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