दिल्ली के सीईओ की अपीलः अपने मतदाता पहचान पत्र को आधार नंबर से लिंक करें

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Link Voter ID Card with Aadhar Number

आज से हुई अभियान की शुरुआत

नई दिल्ली:
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), दिल्ली, डॉ. रणबीर सिंह ने आज दिल्ली के सभी नागरिकों से मतदाता पहचान पत्र को आधार संख्या से जोड़ने की अपील की स कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य मतदाताओं की पहचान स्थापित करना और मतदाता सूची में प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण करना है। एक मतदाता अपना आधार नंबर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में सूचीबद्ध है, अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (5) के अनुसार फॉर्म 6बी में पंजीकरण अधिकारी को अपना आधार नंबर सूचित कर सकता है स यह जानकारी दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी  डॉ. रणबीर सिंह ने आज दी।

विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर पर विशेष शिविर किए जाएंगे आयोजित 

सीईओ, दिल्ली, डॉ. रणबीर सिंह ने आज मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियो  को कानून में संशोधन और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार को जोड़ने के बारे में जानकारी प्रसारित करने और जागरूकता फैलाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। सीईओ, दिल्ली ने यह भी बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।
सीईओ ने बताया कि नए मतदाता जिन्होंने अपने मतदाता पहचान पत्र के लिए नामांकन नहीं किया है, वे अपने आधार कार्ड के साथ नामांकन कर सकते हैं साथ ही मौजूदा मतदाता जो पहले से ही मतदान सूची में नामांकित हैं, वे भी स्वेच्छा से अपने मतदाता पहचान पत्र के साथ अपना आधार कार्ड जोड़ सकते हैं। फॉर्म 6बी में आधार संख्या एकत्र करने के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत 100ः मतदाताओं से संपर्क करने के लक्ष्य के साथ कार्यक्रम 1 अप्रैल 2023 तक  पूरा किया जाएगा।

7 दिनों के भीतर किया जाएगा डिजिटाइज 

डॉ. रणबीर सिंह ने कहा कि, एक मतदाता अपना आधार नंबर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा कर सकता है। ऑनलाइन सबमिशन के लिए, मतदाता स्वयं-प्रमाणीकरण (आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग करके) के माध्यम से एनवीएसपी और वीएचए जैसे मतदाता-सामना करने वाले ऐप-पोर्टल पर फॉर्म 6बी भर सकता है या आवश्यक के साथ स्व-प्रमाणीकरण के बिना फॉर्म 6बी जमा कर सकता है। संलग्नक ऑनलाइन। ऑफलाइन सबमिशन के लिए, ईआरओ फॉर्म 6बी की हार्ड कॉपी में आधार संख्या के संग्रह के लिए घर-घर जाने के लिए बीएलओ को तैनात करेगा। फॉर्म 6बी के सभी ऑफलाइन जमा को बीएलओ द्वारा गरुड़ का उपयोग करके या ईआरओ द्वारा ईआरओनेट का उपयोग करके, फॉर्म प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर डिजिटाइज किया जाएगा।
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