आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली:
ईपीएफ में पैसा लगाने वालों के लिए एक बड़ी खबर यह है कि इसके नियमों में भारी फेरबदल किया गया है। इन नियमों को यदि अनदेखा किया तो कर्मचारियों के लिए नुकसानदेह रहेगा। अगर आप इन नियमों को नहीं मानेंगे तो अगले महीने से आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। नए नियमों के अनुसार अब इन खातों को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। अगर आप 31 अगस्त तक अपने अकाउंट को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा।
ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आधार लिंक का फैसला लिया था। इस नियम के तहत सभी अकाउंट होल्डर्स का यूएएन भी आधार वेरिफाइड होना आवश्यक है। ऐसे में आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले अपने अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कर लें और यूएएन को भी आधार वेरिफाइड कर लें, जिससे कि आपको खाते में कंपनी की ओर से जमा होने वाले पैसे में कोई दिक्कत ना हो। आइए जानें पीएफ खाते से आधार लिंक करने का तरीका।
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