Government Offices Will Be Open For 240 Days In 2022: हरियाणा में 2022 में सरकारी कार्यालय 240 दिन खुले रहेंगे

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Government Offices Will Be Open For 240 Days In 2022

डॉ रविंद्र मलिक, चंडीगढ़:

हरियाणा सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आगामी कैलेंडर वर्ष 2022 में प्रदेश के सरकारी कार्यालयों और राज्य में सार्वजनिक अवकाशों सम्बन्धी नोटिफिकेशन बीती 16 दिसंबर को जारी की गई है। हालांकि प्रदेश की राजभाषा हिंदी है और हरियाणा राजभाषा कानून, 1969 के अनुसार प्रदेश सरकार की हर नोटिफिकेशन को मूलत: हिंदी भाषा में जारी करना आवश्यक है। परन्तु उपरोक्त नोटिफिकेशन को केवल अंग्रेजी भाषा में ही जारी किया गया है. वास्तव में विगत कई वर्षो में ऐसा ही होता आ रहा है। ऐसे में ये मामला भी चर्चा में है।

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प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव संजीव कौशल के हस्ताक्षर से जारी उपरोक्त नोटिफिकेशन में तीन अनुसूची हैं. पहले अनुसूची में उन सार्वजनिक अवकाशों (पब्लिक हॉलीडेज ) की सूची है जिन दिनों हरियाणा सरकार के अधीन आने वाले राजकीय (सरकारी ) कार्यालय बंद रहेंगे जिन दिनों की संख्या वर्षं में पड़ने वाले सभी शनिवार और रविवार के अलावा 20 है. हालांकि 8 दिनों के पर्व-त्योहारों को इस अनुसूची में सीधे तौर पर शामिल न कर के अलग से दशार्या गया है क्योंकि वह शनिवार और रविवार को पड़ते हैं।

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कर्मचारी 3 अवकाश ले सकता है Government Offices Will Be Open For 240 Days In 2022

दूसरी अनुसूची में ऐसे 13 प्रतिबंधित अवकाशों ( रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे ) की सूची है जिनमे से सरकारी कर्मचारी (आउटसोर्सिंग पालिसी वाले भी ) पूरे कैलेंडर वर्ष में कोई भी 3 अवकाश ले सकता है. इनमें से हालांकि 4 ऐसे अवकाश शनिवार- रविवार पड़ते हैं जिन दिनों हरियाणा के सरकारी कार्यालय बंद रहते हैं. इस प्रकार शेष 9 दिनों में से ही कर्मचारी 3 दिन ऐसे अवकाश ले सकेंगे. वर्ष 2018 से पहले ऐसे अवकाशों की संख्या 2 ही होती थी।

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18 घोषित सार्वजनिक अवकाशों की सूची Government Offices Will Be Open For 240 Days In 2022

तीसरी अनुसूची में राज्य में स्थित न्यायिक कोर्ट्स (अदालतों ) को छोड़कर प्रदेश के लिए वर्ष के सभी रविवार के अतिरिक्त 18 घोषित सार्वजनिक अवकाशों की सूची है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (परक्राम्य लिखत अधिनियम), 1881 की धारा 25 के अंतर्गत घोषित किये गए हैं जिन्हे “बैंक हॉलिडे” भी कहा जाता है क्योंकि इन दिनों न केवल प्रदेश के सभी तरह के बैंक बल्कि संगठित व्यापारिक और वाणिज्यिक संस्थान आदि बंद रहते हैं. हालांकि उपरोक्त 18 सार्वजानिक अवकाशों में से 5 दिन रविवार पड़ता है।

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अवकाश कानूनी तौर पर पब्लिक हॉलिडे Government Offices Will Be Open For 240 Days In 2022

बहरहाल, इसी बीच हेमंत कुमार ने एक कानूनी परन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हुए बताया कि उपरोक्त 16 दिसंबर को जारी नोटिफिकेशन में हरियाणा सरकार के कार्यालयों में घोषित उपरोक्त अवकाशों का पब्लिक होलीडे (सार्वजनिक अवकाश) के तौर पर उल्लेख किया गया है जबकि वास्तव में यह गवर्नमेंट होलीडे अर्थात राजकीय अवकाश होते है. उन्होंने बताया कि केवल 1881 के कानून की धारा 25 में घोषित अवकाशों को ही कानूनी तौर पर पब्लिक हॉलिडे कहा जा सकता है।

2022 में 53 शनिवार और 52 रविवार Government Offices Will Be Open For 240 Days In 2022

इसके अलावा वर्ष 2022 में शनिवार और रविवार की कुल संख्या 52 -52 दशार्यी गयी है जबकि अगले वर्ष में 53 शनिवार और 52 रविवार हैं। इसके अलावा एक तरफ तो हरियाणा के सरकारी अवकाशों की सूची में वर्ष के सभी शनिवार और रविवार को पब्लिक हॉलीडेज के तौर पर शामिल किया गया है परतु दूसरी तरफ उनका क्लोज्ड डे ( बंद दिवस ) के तौर पर उल्लेख कर 8 दिनों के पर्व/त्योहारों को इसलिए पब्लिक हॉलीडेज की मुख्य सूची से अलग दशार्या गया है क्योंकि वह शनिवार और रविवार को पड़ते हैं।

पब्लिक हॉलीडेज घोषित करने की शक्ति केंद्र सरकार को ही Government Offices Will Be Open For 240 Days In 2022

उन्होंने आगे बताया कि चूंकि उक्त वर्ष 1881 के कानून की धारा 25 में यह साफ तौर पर उल्लेखित है कि इसके अंतर्गत पब्लिक हॉलीडेज घोषित करने की शक्ति केंद्र सरकार को ही है, इसलिए प्रश्न यह भी उठता है कि राज्य सरकार उक्त कानून की धारा का प्रयोग कर अपने प्रदेश में पब्लिक हॉलीडेज कैसे घोषित करती है?

उपरोक्त जानकारी देते हुए वकील हेमंत कुमार ने बताया कि कुछ दिन पूर्व ही मुख्य सचिव को एक पत्र भेजकर इस पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था हालांकि इस विषय में आज तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। अगर केंद्र सरकार द्वारा इस आशय में कोई सरकारी आदेश या पत्र द्वारा प्रदेश सरकारों को उनके सम्बंधित राज्य में वर्ष 1881 के कानून की धारा 25 पब्लिक हॉलीडेज घोषित करने की शक्ति प्रदान की गयी है, तो इसका उल्लेख नोटिफिकेशन में अवश्य किया जाना चाहिए।

सितम्बर, 2015 में जब मोदी सरकार द्वारा देश में स्थित सभी प्रकार के बैंको में हर माह दूसरे और चौथे शनिवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गयी थी, तब भी 1881 कानून की धारा 25 में केंद्र सरकार द्वारा ही गजट नोटिफिकेशन जारी की गयी थी, राज्य सरकारों द्वारा नहीं. हरियाणा सरकार द्वारा जारी ताजा सूची में हर माह के दूसरे और चौथे शनिवार को पब्लिक हॉलिडे के तौर पर शामिल नहीं किया गया है।

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