मच्छर का लार्वा मिलने पर देना होगा जुर्माना

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Fine will be imposed for getting mosquito larvae
आज समाज डिजिटल,नई दिल्ली:
राजधानी में अगर घर से लेकर दफ्तर और निर्माणधीन स्थल पर मच्छर पनपता हुआ पाया गया तो वह न केवल आपकी जान ले सकता बल्कि आपकी जेब भी ढीली कर सकता है। निगम ने इसके लिए एक लाख तक के जुर्माना का प्रविधान कर दिया है। पहले यह आदेश केवल दक्षिणी क्षेत्र में लागू था एकीकरण के बाद निगम ने इसे उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में भी लागू कर दिया है। इसके बाद घर से लेकर व्यावसाथिक क्षेत्रों में मच्छर पनपता हुआ पाया गया तो पहले से ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि यह राशि पहले की तुलना में अब दोगुनी कर दी गई है। निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मच्छरजनित बीमारियों से बचाव में सबसे कारगर उपाय जागरुकता है। निगम के साथ नागरिकों की जिम्मेदारी है कि उनके घर, दफ्तर और मकान बनाने वाले स्थल पर मच्छर न पनपे इसके इंतजाम हो। बरसात के बाद धूप निकलने पर मच्छरों पनपने का खतरा बढ़ जाता है।

चिकनगुनिया के आठ मरीजों की पुष्टि

इसको देखते हुए हमने मच्छरजनित बीमारियों में लापरवाही करने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया है। इसमें रिहायशी क्षेत्र में जहां मच्छरों का प्रजनन पाए जाने पर 50 रुपये प्रति कंटेनर जुर्माना लगता था उसे 100 रुपये तक कर दिया है। वहीं, एक हजार वर्ग मीटर तक के निर्माण स्थल पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि एक ही संपत्ति या निर्माणस्थल पर काम करने वाली कंपनी में जितने निदेशक होंगे जुर्माना प्रति निदेशक एक लाख रुपये तक का हो सकता है। राजधानी में मच्छर जनित बीमारियों की बात करें तो 25 जून मलेरिया के 24 तो डेंगू के 134 और चिकनगुनिया के आठ मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। एमसीडी के मच्छरजनित बीमारियों के उपनियम 1975 की धारा 4 के भाग दो में यह प्रविधान है कि निगम जुर्माना लगा सकता है। ऐसे में निगम मच्छर का लार्वा पाए जाने पर पहले नोटिस देगा। अगर, फिर स्थिति को ठीक करने में संपत्ति धारक, उपयोगकर्ता या निर्माणकर्ता विफल रहता है तो यह जुर्माना लगाया जाएगा। पांच हजार तक की राशि इसमें नगद ली जा सकेगी। इससे अधिक की राशि को चेक, डिमांड ड्राफ्ट या नेट बै¨कग के माध्यम से लिया जा सकेगा।

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