Employees Deposit Linked Insurance : लाखों प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिलेगी फाइनेंशियल मदद, जानें डिटेल्स

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Employees Deposit Linked Insurance : लाखों प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिलेगी फाइनेंशियल मदद, जानें डिटेल्स
Employees Deposit Linked Insurance : लाखों प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिलेगी फाइनेंशियल मदद, जानें डिटेल्स

Employees Deposit Linked Insurance (आज समाज) : भारत में, EPFO ​​ने 1976 में एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम लॉन्च की थी। यह स्कीम लाखों प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा सहारा बनी हुई है। अगर किसी प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी की काम करते समय मौत हो जाती है, तो इस स्कीम के तहत उनके परिवार को फाइनेंशियल मदद मिलती है।

7 लाख रुपये तक फ्री इंश्योरेंस

EDLI स्कीम के तहत, मरने वाले कर्मचारी के कानूनी वारिस या नॉमिनी को एक बड़ी रकम मिलती है। 2021 में हुए बदलावों के बाद नए EPFO ​​नियमों के अनुसार, यह रकम कर्मचारी की मौत से पहले के आखिरी महीने की सैलरी के आधार पर 7 लाख रुपये तक हो सकती है। सभी EPFO ​​सदस्य इस फायदे के लिए एलिजिबल हैं।

इस स्कीम में EPFO ​​से सीधे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। कर्मचारी की कंपनी कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 0.5% कंट्रीब्यूट करती है, जो हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा 75 रुपये होता है।

EDLI स्कीम के फायदे

  • यूनिफॉर्म कवरेज: यह 15,000 रुपये तक की बेसिक सैलरी वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होता है।
  • अधिकतम फायदा: औसत मासिक सैलरी का 35 गुना या अधिकतम 7 लाख रुपये।
  • बोनस हिस्सा: तय रकम में अतिरिक्त 1.75 लाख रुपये जोड़े जाते हैं।
  • न्यूनतम रकम: 15 फरवरी 2020 से न्यूनतम 2.5 लाख रुपये का इंश्योरेंस फायदा दिया जाता है।
  • ऑटोमैटिक शामिल होना: EPF के तहत कवर होने वाले कर्मचारी ऑटोमैटिक रूप से EDLI फायदे के लिए शामिल हो जाते हैं।
  • नियोक्ताओं के लिए वैकल्पिक विकल्प: कंपनियाँ EDLI के बजाय दूसरी ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चुन सकती हैं, लेकिन फायदे EDLI के बराबर या उससे ज़्यादा होने चाहिए।
  • कैलकुलेशन का उदाहरण: 30 × औसत मासिक सैलरी (15,000 रुपये तक) + 2.5 लाख रुपये बोनस = अधिकतम 7 लाख रुपये।

एलिजिबिलिटी और क्लेम के नियम

जिन कंपनियों में 20 या उससे ज़्यादा कर्मचारी हैं, उन्हें EPF एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए, और सभी कर्मचारी ऑटोमैटिक रूप से EDLI स्कीम में शामिल हो जाते हैं। एलिजिबल परिवार के सदस्य पति या पत्नी, अविवाहित बेटी और 25 साल तक का बेटा हैं।

क्लेम के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स:

  • मरने वाले कर्मचारी का डेथ सर्टिफिकेट
  • गार्जियनशिप या इनहेरिटेंस सर्टिफिकेट (अगर ज़रूरत हो)
  • कैंसल किया हुआ चेक
  • अगर एम्प्लॉयर के सिग्नेचर नहीं हैं, तो फॉर्म को किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव (MP/MLA), बैंक मैनेजर, या गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाया जा सकता है।
  • क्लेम रीजनल EPF ऑफिस में जमा करने के 30 दिनों के अंदर सेटल हो जाना चाहिए।
  • अगर पेमेंट में देरी होती है, तो 12% सालाना इंटरेस्ट देना होगा।

EDLI स्कीम से छूट

कोई भी कंपनी एम्प्लॉईज़ प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट, 1952 के सेक्शन 17(2A) के तहत EDLI स्कीम से छूट पा सकती है।

शर्त यह है कि कंपनी को अपने कर्मचारियों के लिए एक बेहतर ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम देनी होगी।

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