Haryana News: हरियाणा में 1 अगस्त से नहीं बढ़ेंगे कलेक्टर रेट

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Haryana News: हरियाणा में 1 अगस्त से नहीं बढ़ेंगे कलेक्टर रेट
Haryana News: हरियाणा में 1 अगस्त से नहीं बढ़ेंगे कलेक्टर रेट

वित्तायुक्त सुमिता मिश्रा ने किया स्पष्ट, प्रक्रिया अधूरी, सरकार कर रही संशोधन
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट लागू नहीं होंगे। राज्य की वित्तायुक्त सुमिता मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने नए कलेक्टर रेट लागू करने का फैसला जरूर लिया है, लेकिन इसे अंतिम रूप देने से पहले तय प्रक्रिया अपनानी होगी।

इसमें कलेक्टर रेट की सूची को सार्वजनिक करना, उस पर आमजन से आपत्तियां और सुझाव मंगवाना जैसे चरण शामिल हैं। फिलहाल यह सूची सार्वजनिक नहीं की गई है, जबकि नियमों के मुताबिक इसे कम से कम एक महीने पहले सार्वजनिक कर आपत्तियां मांगी जाती हैं।

सरकार की ओर से पत्र जारी कर 1 अगस्त से नए रेट लागू करने की कही गई थी बात

इसी प्रक्रिया की अनुपालना के अभाव में एक अगस्त से कलेक्टर रेट लागू करना संभव नहीं दिख रहा। हालांकि कल सरकार की ओर से जारी एक पत्र में 1 अगस्त से लागू होने की बात कही गई थी।

पत्र में कहा गया था कि अब 2025-26 के लिए 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट के हिसाब से ही जमीनों की रजिस्ट्रियां होंगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी के अधीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से सभी मंडलों के कमिश्नर और उपायुक्त को यह आदेश दे दिए गए हैं।

मार्च 2025 के बाद पिछले रेटों पर हो रही रजिस्ट्रियां

पिछले साल एक दिसंबर को नए कलेक्टर रेट लागू किए गए थे, जो इस साल 30 मार्च तक मान्य थे। मार्च 2025 के बाद से अब तक पिछले रेटों पर ही रजिस्ट्रियां हो रही थीं। इससे सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा है।

कलेक्टर रेट बढ़ने से प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना होगा महंगा

कलेक्टर रेट बढ़ने से हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना और महंगा हो जाएगा। सरकार के इस कदम से राज्य का खजाना तो भरेगा, लेकिन आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ना तय है। नए कलेक्टर रेट के लिए विभिन्न स्थानों पर 5 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है।