25% Students Will be Given Admission Through RTE हरियाणा सरकार ने गरीब व अभावग्रस्त विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए आरटीई को किया लागू

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25% Students Will be Given Admission Through RTE

134ए के तहत केवल 10 प्रतिशत विद्यार्थियों का होता था दाखिला अब आरटीई से 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को होगा दाखिला : शिक्षा मंत्री कंवरपाल 25% Students Will be Given Admission Through RTE

प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर:

25% Students Will be Given Admission Through RTE: हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में गरीब व अभावग्रस्त विद्यार्थियों के लिए आरटीई लागू किया है जिसके 134ए से अधिक परिणाम होंगे। राजनीतिक पार्टी अपने स्वार्थ के लिए गरीब, जरूरतमंद विद्यार्थियों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेंस की सरकार  ने 2007 से 2014 में अपने कार्यकाल में 134 ए एक्ट के तहत कोई भी दाखिला नही किया जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व की सरकार ने 134ए के तहत दाखिले किए है। कांग्रेस पार्टी के लोग मुद्दाहीन हो गए है अब उन्हें गरीब विद्यार्थियों को गुमराह करके राजनैतिक रोटी सेकने का काम मिल गया है जो कि न्याय संगत नही है।

(25% Students Will be Given Admission Through RTE)मंत्री कंवर पाल बुधवार को देर सायं पीडब्ल्यूडी रैस्ट हाऊस जगाधरी में पत्रकारों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब, जरूरतमंद परिवार के विद्यार्थी को शिक्षा से वंचित नही रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक आरटीई के तहत दाखिला किया जाएगा। आठवीं कक्षा के बाद संस्कृतिक मॉडल स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा और जिस परिवार की आर्थिक आए एक लाख 80 हजार से कम है उसकी शिक्षा उन स्कूलों में मुफ्त होगी और जिनकी आय ज्यादा है उनसे इन सरकारी स्कूलों में 300 से 700 रुपये तक फीस देनी होगी।

उन्होंने कहा कि यह फीस सरकार के पास जमा नही करनी होगी बल्कि उस स्कूल के विकास के लिए खर्च की जाएगी। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहले 22 संस्कृतिक मॉडल स्कूल थे जिसे बड़ा कर अब 138 कर दिया गया है और आने वाले साल में इनकी संख्या 500 तक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर 5 किलोमीटर के बाद एक संस्कृतिक मॉडल स्कूल की सुविधा विद्यार्थियों को मिलेगी।

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134 ए के तहत दाखिले हो गए है उनके दाखिले रद्द नही किए जाएगे

शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन विद्यार्थियो के 134 ए के तहत दाखिले हो गए है उनके दाखिले रद्द नही किए जाएगे बल्कि उनकी फीस सरकार वहन करेंगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बड़ी है। उन्होंने कहा कि 134ए के तहत गत वर्ष 66695 विद्यार्थियों ने दाखिले के लिए आवेदन किया था जिसमें से 21577 का दाखिला कर दिया गया था व 11706 विद्यार्थियों ने स्कूलों से कोई सम्पर्क नही किया और 12000 का दाखिला नही हो सका। उन्होंने कहा कि इस बार 47 प्रतिशत दाखिले हो चुके है जबकि यह संख्या पिछले वर्ष 39 प्रतिशत थी।

आरटीई के तहत घर के आसपास के स्कूलों में ही मिलेगा दाखिला 

उन्होंने कहा कि 134 ए के तहत विद्यार्थियों को घर से  दूर दाखिला होता था जिन्हें स्कूलों तक जाने में काफी दिक्कत होती थी अब आरटीई के तहत घर के आसपास के स्कूलों में ही दाखिला मिलेगा, उन्हें किसी प्रकार की यातायात की सुविधा की जरूरत नही पड़ेेगी। उन्होंने कहा कि 134ए के तहत केवल 10 प्रतिशत ही जरूरतमंद विद्यार्थियों के दाखिले होते थे परंतु अब आरटीई के तहत 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकेंगा। आरटीई में 60 प्रतिशत खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी व अन्य खर्च स्थानीय सरकार वहन करेंगी।

यह फैसला हरियाणा सरकार ने जनहित में लिया है जबकि मुद्दाहीन कांग्रेंस पार्टी के लोग इस जन हित के फैसले को मुद्दा बना रहे है यह गरीब विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ है। इस मौके पर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी कपिल मनिष गर्ग, भाजपा मण्डल प्रभारी विपुल गर्ग भी उपस्थित रहे।

अब प्राईवेट स्कूल 5 प्रतिशत से अधिक नही बढ़ा सकेंगे फीस- मंत्री कंवर पाल

शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने मीडिया को बताया कि हरियाणा सरकार ने सभी प्राईवेट स्कूलों को निर्देश दिए है कि कोई भी स्कूल 5 प्रतिशत  से अधिक फीस नही बढ़ा सकता। यदि कोई स्कूल ऐसा करता है तो उसकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। परंतु सरकार के इस निर्णय के खिलाफ स्कूल ऐसोसिएशन कोर्ट में चली गयी है। कोर्ट में जो भी होगा उसके बाद जन हित में फैसला लिया जाएगा।

अब प्राईवेट अपनी मर्जी से नही बदल सकेेंगे 5 वर्ष तक वर्दी

शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि प्राईवेट स्कूलों को निर्देश दिए गए है कि वह अपनी मर्जी से पुस्तक नही लगा सकें गे जो भी एनसीआरटी का सलैबस होगा उसको ही प्राथमिकता दी जाएगी इसकी अनुपालना के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल 5 वर्ष से पहले स्कूल की वर्दी चैंज नही करेंगा। इसके भी निर्देश दिए गए है।

 पहली कक्षा या इससे पूर्व की कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटे आरक्षित

शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि अनुसूचित जाति व जनजाति के अलाभप्रद व नि:शक्त बच्चों तथा 1 लाख 80 हजार रुपये तक की आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए प्रदेश के निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में पहली कक्षा एवं इससे पूर्व की कक्षाओं में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटें होंगी।

निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को वैबसाईट पर देनी होगी सीटों की उपलब्धता की जानकारी 

शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आरटीई के इस निर्णय को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह निर्णय शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई) 2009 के अनुभाग 12 (1) (सी) के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के दृष्टिगत लिया है। उन्होंने कहा कि निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को सीटों की उपलब्धता की जानकारी 15 अप्रैल 2022 तक अपने स्कूल की वेबसाइट पर डालनी अनिवार्य होगी। इसके अलावा, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करनी होगी। ताकि अधिक से अधिक अभिभावकों को पता चल सकें।

 निजी स्कूलों को सीटो की आरक्षित सूची भेजनी होगी मौलिक शिक्षा अधिकारी को

शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि जिन स्कूलों में आरटीई के तहत दाखिले होंगे उन्हें आरक्षित सीटों की सूची निजी स्कूलों को अपने-अपने जिलों के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को भी भेजनी होगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों को यह जानकारी एम.आई.एस. पोर्टल पर देनी होगी, जिसका अवलोकन पर भी लिंक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

आवेदन के लिए 16 अप्रैल व दाखिले की अंतिम तिथि 5 मई 2022

कंवर पाल ने पत्रकारों को बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों द्वारा निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में आवेदन करने की तिथि 16 अप्रैल 2022, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल, लॉटरी ड्रा करने की तिथि 29 अप्रैल, बच्चों के दाखिले की अंतिम तिथि 5 मई और बच्चों द्वारा दाखिला न लेने पर आरक्षित रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची से बच्चों को दाखिला देने की तिथि 10 मई से 14 मई 2022 तक है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए विद्यालय विभाग की वैबसाईट पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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