Votes can be made for the election: Indra wins: विस चुनाव के लिए बनवाए जा सकेंगे वोट: इंद्र जीत

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चंडीगढ़। हरियाणा के संयुक्त निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्र जीत ने बताया कि 21 अक्टूबर, 2019 को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नए वोट 24 सितंबर तक बनवाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि वोट बनवाने के लिए आॅनलाइन www.nvsp.in पर भी आवेदन किया जा सकता है और अधिक जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग के टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि फार्म 6 पर फोकस करके इनका निपटान सुनिश्चित किया जाएगा।
डॉ. इंद्र जीत ने यह भी बताया कि वोट बनवाने का कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है और विधानसभा चुनाव में 27 अगस्त, 2019 को प्रकाशित संक्षिप्त मतदाता संशोधन सूची का प्रयोग किया जाएगा। प्रदेश में लगभग एक करोड़ 83 लाख मतदाता विधानसभा चुनाव में मतदान में भाग ले सकेंगे।
उन्होंने बताया कि निष्पक्ष, पारदर्शी व सुनियोजित ढंग से लोकतंत्र में चुनाव संपन्न करवाना चुनाव आयोग का कर्तव्य है और इसी के चलते राजनीतिक पार्टियों व चुनाव आयोग के बीच हुई सहमति से आदर्श चुनाव आचार संहिता तैयार की गई है जिसकी अनुपालना चुनाव प्रक्रिया के दौरान की जाएगी। उन्होंने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान कोई भी मंत्री चुनाव के कार्य के लिए सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं कर सकेगा। केवल उसके निवास से आवश्यक सरकारी कार्य करने के लिए ही उसे वाहन की अनुमति होगी। सरकारी व राजनीतिक कार्य मिश्रित रूप से करने के लिए सरकारी वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि आयोग का सी-विजल एप आरंभ हो गया है।
कोई भी नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन से संबंधित सूचना आयोग के पास भेज सकता है और 100 मिनट के अंदर-अंदर संबंधित जिला उपायुक्त-सह-जिलानिर्वाचन अधिकारी द्वारा उसका निदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग के टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
65,146 पोस्टर्स, विज्ञापनों, होर्डिंग्स, बैनर्स व फ्लैग को हटाया: उधर, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेर्शों का पालन करते हुए प्रदेश में चुनाव की घोषणा के दृष्टिगत सरकारी सम्पतियों से कुल 65,146 पोस्टरों/पेपर्स या अन्य प्रकार के विज्ञापनों समेत कटआऊट/होर्डिंग्स, बैनर्स, फ्लैगस को हटाया जा चुका है।

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