अनाज के साथ-साथ दवाइयां बेचने वाले दुकानदार को तीन साल कैद

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The contractor assaulted the computer operator returning after doing VIP duty at Kalanaur Tehsil office in Rohtak

आज समाज डिजिटल,सिरसा:

करियाणा स्टोर में अनाज के साथ-साथ दवाइयां बेचने वाले दुकानदार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। यह मामला ड्रग कंट्रोलर की शिकायत पर न्यायालय में चला। मामले के अनुसार जिला ड्रग कंट्रोलर को शिकायत मिली थी कि गांव चौटाला में करियाणा स्टोर की दुकान करने वाला शख्स दवाइयां भी बेचता है।

ड्रग  कंट्रोलर ने दुकान में रेड कर बरामद की थी भारी मात्रा में दवाइयां

बुखार होने या शरीर में दर्द होने पर ग्रामीण उससे ही दवा खरीदते हैं। इसके बाद 24 नवंबर 2016 ड्रग कंट्रोलर ने दुकान में छापेमारी की तो भारी मात्रा में दवाइयां बरामद हुई। दुकानदार राजाराम ड्रग कंट्रोलर को दवा की बिक्री करने का लाइसेंस नहीं दे पाया। राजाराम ने लिखित में ड्रग कंट्रोलर से माफी मांगी और भविष्य में इस प्रकार का काम नहीं करने का वादा भी किया। सोमवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने दुकानदार राजाराम को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुना दी।

 

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