अदालत ने पोक्सों एक्ट में 20 साल व अपहरण के मामले में 4 साल की सुनाई सजा

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The accused had abducted the minor girl two years ago.
The accused had abducted the minor girl two years ago.
  • दो वर्ष पूर्व नाबलिग लडक़ी को भागा ले गया था आरोपी
    प्रवीण वालिया, करनाल :
    अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश, करनाल श्रीमति रेणु राणा ने नाबलिग लडक़ी को बहला-फुसलाकर एवं दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को पोक्सों एक्ट में 20 साल की सजा व 25 हजार रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न भरने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। इसके अलावा अपहरण के मामलें में अदालत ने युवक को दोषी मानते हुए 4 साल की सजा व 10 हजार रूपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर युवक को 2 महीनें अतिरक्त सजा काटनी होगी।

16 साल की लडक़ी को स्कूल से भगा ले गया था दोषी-

जानकारी के अनुसार दिनांक 13 फरवरी 2020 को पुलिस चैकी, बल्ला में शिकायत दर्ज कराते हुए महिला ने बताया कि उसके पति का देहांत हो चुका है। वह अपने दो बेटे और दो बेटियों के साथ रहती है। 13 फरवरी को उसकी 16 वर्ष की बेटी घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन शाम होने तक वह घर वापिस नहीं आई है। महिला ने इस मामले में रिंकू निवासी गोली, असंध पर जक जाहिर किया था कि यह युवक उसकी बेटी को गलत नियत से बहला-फुसलाकर ले गया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 महीनें बाद 6 जून 2020 को लडक़ी को रिंकू के साथ बरामद कर लिया था। पुलिस इस मामले में रिंकू के खिलाफ पोक्सो व अपहरण सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले में आरोपी के भाई मामराज उर्फ मामू के खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की थी।

12 जनवरी 2023 को अदालत ने रिंकू को माना दोषी, मामराज को किया बरी-

डॉ. पंकज जिला न्यायवादी ने बताया कि इस मामले की पैरवी करते हुए अदालत में गवाहों एवं सबूतों को मजबूती से पेश किया गया ताकि आरोपयिों को अधिक से अधिक सजा मिल सकें। 12 जनवरी को सबूतों और गवाहों को देखते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश, करनाल श्री मति रेणु राणा ने आरोपी रिंकू को इस मामले में दोषी करार दिया था। इसके अलावा उसके भाई मामराज उर्फ मामू को बरी कर दिया गया था। 18 जनवरी 2023 को अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी रिकूं को े पोक्सों एक्ट में 20 साल की सजा व 25 हजार रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न भरने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। इसके अलावा अपहरण के मामलें में अदालत ने दोषी मानते हुए 4 साल की सजा व 10 हजार रूपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर 2 महीनें अतिरक्त सजा काटनी होगी।

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