Statement Of Anil Vij सोशल मीडिया पर आ रही शिकायतों का हल किया जाता है : अनिल विज

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Statement Of Anil Vij

आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़
हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत बीपीएल परिवारों सहित अन्य गरीब परिवारों को शामिल करने के संबंध में अन्य श्रेणियों को विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम या उसके बराबर है और 5 एकड़ से कम की भूमि है, को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

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अनिल विज आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे सत्र के दौरान लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि भारत के वित्त मंत्री ने दिनांक 1 फरवरी 2018 को अपने बजट भाषण में लिए लगभग 10 करोड़ गरीब एंव कमजोर परिवारों को कवर करने 5 लाख रुपये प्रति परिवार का द्वितिय एंव तृतिय श्रेणी के स्वास्थ्य लाभ हेतु बजट आवटित करते हुए प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ( एनएचपीएस ) शुरू करने की घोषणा की। भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की संकल्पना की, जो हमारे राष्ट्र के स्वास्थ्य सेवाओं के परिदृश्य को बदलने की क्षमता के साथ एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा योजना है ।

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आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पूर्व चलित आर.एस.बी.वाई . योजना को सम्मलित कर लिया है। आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 50 करोड़ से अधिक लोगों के अपने कवरेज के साथ विश्व में अपनी तरह की सबसे महत्वकांक्षी योजना है । एक मजबूत आई टी प्रणाली द्वारा सहायता प्राप्त यह देशभर में एक राज्य से दूसरे राज्य में लाभार्थियों को लाभ का सहज सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य रखता है ।

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हरियाणा सरकार द्वारा 14 अगस्त 2018 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रायल भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के साथ चिकित्सा अधिकारियों की आंतरिक टीम के साथ आश्वासन मॉडल पर आयुष्मान भारत स्कीम को लागू करने के लिए एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए।
आयुष्मान भारत योजना की मुख्य विशेषताएं को बताते उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के लिए भारत भर में किसी भी ( सार्वजनिक और निजि ) सूचिबद्र अस्पतालों में नगदी रहित और कागजरहित सेवाओं का लाभ, आयुष्मान भारत की बीमाकृत राशी 5 लाख रूपये प्रति परिवार है जिसमें हरियाणा के 15.5 लाख लाभार्थी परिवारों ( एस . ई . सी . सी . द्वारा चिन्हित ) को सम्मलित किया गया है जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या पर रोक नहीं है । यह योजना पात्रता के आधार पर है । परिभाषित सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के डेटाबेस में चिन्हित प्रत्येक परिवार योजना के तहत लाभ का दावा करने का हकदार होगा।

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कार्यान्वयन व्यवस्था के संबंध उन्होंने बताया कि हरियाणा में आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण एक सोसाइटी ट्रस्ट के रूप में इस योजना को लागू करने के लिए पंजीकृत की गई है। आयुष्मान भारत – एचएचपीए के कामकाज को देखने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी एवं अन्य अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

उन्होंने बताया कि एक पूर्णतः परिभाषित शिकायत और लोक शिकायत निवारण तंत्र सक्रिय रूप से इलैक्ट्रोनिक एवं मोबाईल प्लेटफार्म तथा इंटरनेट के साथ – साथ सोशल मीडिया माध्यम बनाया गया है जिसके माध्यम से शिकायतों को पंजीकृत किया जा रहा है एवं स्वीकार किया जाता है , प्रांसगिक कार्यवाही के लिए बढ़ाया जाता है , हल किया जाता है और निगरानी की जाती है । सी.ई.ओ. एस.एच.ए. की अध्यक्षता में राज्य शिकायत निवारण समिति एवं संबन्धित जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में सभी जिलों में राज्य शिकायत निवारण समिति स्थापित की गई है ।

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