दिल्ली में GRAP-4 लागू, सभी बीएस4 समेत इन वाहनों पर रोक, जानिए कौन-सी गतिविधियां रहेंगी बैन

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GRAP-4 Guidelines

आज समाज डिजिटल, Delhi Implements GRAP-4 Guidelines : दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि यहां की आबो हवा अब जहरीली हो गई है। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अस्पतालों और क्लिनिक पर गले में खरांश के केस बढ़ रहे हैं। इन सबको देखते हुए दिल्ली में अब सरकार ने GRAP-4 नियम को लागू कर दिया है।

दरअसल, 400 से ऊपर AQI को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। वहीं कल शाम 4 बजे के करीब दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 450 दर्ज किया गया था। इसी कारण आज दिल्ली सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने स्कूल बंद रखने समेत कई अहम निर्णय लिए हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है।

बीएस4 और उससे नीचे के सभी डीजल वाहन बैन

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर सरकार ने Grap यानि कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 4 को लागू किया है। इसके तहत अब शहर में सभी बीएस4 और उससे नीचे के डीजल वाहनों को बैन कर दिया गया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में ट्रकों जैसे भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। वहीं, मीडियम गुड्स व्हीकल और हैवी गुड्स व्हीकल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले, सरकार ने Grap स्टेज 3 को लागू किया था।

इन गतिविधियों पर रहेगा बैन

दिल्ली-एनसीआर में चार पहिया डीजल हल्के मोटर वाहनों के चलने पर रोक, हालांकि आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छूट दी गई है। राजधानी में दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली में इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाले ट्रकों के अलावा अन्य ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध; आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वालों को छूट दी गई है।

Delhi Schools closed Due To Pollution

इसके अलावा हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर और ओवरब्रिज जैसी बड़ी निर्माण परियोजनाओं पर भी रोक लगा दी गई है। एनसीआर में स्वच्छ ईंधन पर नहीं चलने वाले सभी उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया गया है, यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी जहां एनसीआर के लिए स्वीकृत इंधन की मानक सूची के अनुसार इंधन के अलावा पीएनजी बुनियादी ढांचा और आपूर्ति नहीं है। हालांकि, दूध और डेयरी इकाइयों जैसे उद्योगों और जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण या उपकरणों, दवाओं और दवाओं के निर्माण में शामिल लोगों को इन प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी।

दिल्ली-एनसीआर में हाईवे, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन और पाइपलाइन जैसी लीनियर पब्लिक प्रोजेक्ट्स में निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक। राज्य स्कूलों को बंद करने, गैर-आपातकालीन व्यावसायिक गतिविधियों, वाहनों के लिए एक सम-विषम योजना पर निर्णय लेंगे केंद्र और राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देने का निर्णय ले सकती हैं।

इन वाहनों को मिली परमिशन

दिल्ली सरकार के नए प्रतिबंधों के बाद इर6 इंजन वाले डीजल व्हीकल्स को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति होगी। इसी तरह कमर्शियल व्हीकल के लिए सीएनजी ट्रकों और इलेक्ट्रिक ट्रकों को दिल्ली में अनुमति दी गई है। इसके अलावा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा के लिए पेट्रोल से चलने वाली कारों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सीएनजी इंजन का उपयोग करने वाली कारों को भी अनुमति दी जाएगी। जरूरी सामान ले जाने वाले MGV और HGV के साथ-साथ आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को दिल्ली-एनसीआर की सीमाओं में प्रवेश करने की अनुमति है।

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