PF Transfer Update : EPFO द्वारा किया गया PF ट्रांसफर को लेकर नया बदलाव देखे, अपडेट

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PF Transfer Update : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा PF ट्रांसफर जो लेकर कुछ बदलाव किया है जिसके प्रक्रिया और भी अधिक सरल होगी और लाखो कर्मचारियों को फायदा होगा। जानकारी के अनुसार आपको बता दे की EPFO) ने PF अकाउंट ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 13 की प्रक्रिया को आसान बना दिया है जिसका फायदा उन कर्मचारियों को होगा जो नौकरी बदलते रहते है और PF ट्रांसफर क्लेम की प्रक्रिया अपनाते है। किन्तु अब इस बदलाव से तेजी से प्रोसेस होगा और कर्मचारियों का समय बचेगा।

फॉर्म 13 में क्या बदला?

1. सिंगल-स्टेप ट्रांसफर प्रक्रिया: पहले PF ट्रांसफर के लिए 3-लेवल प्रोसेसिंग होती थी, जिसे अब हटा दिया गया है। अब सोर्स ऑफिस (जहां से PF अकाउंट ट्रांसफर किया जा रहा है) में क्लेम अप्रूव होने के बाद ही पैसा सीधे नए अकाउंट में डाला जाएगा। दूसरे ऑफिस में री-प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होगी।

2. पुराना पीएफ बैलेंस और पेंशन सेवा अवधि अपने आप जुड़ जाएगी: सोर्स ऑफिस से मंजूरी मिलते ही कर्मचारी का पीएफ बैलेंस और पेंशन सेवा अवधि अपने आप नए खाते में जुड़ जाएगी।

3. समय बचेगा, सेवा तेज होगी: 25 अप्रैल के ईपीएफओ निर्देश के अनुसार, नई प्रक्रिया से ट्रांसफर क्लेम को तेजी से प्रोसेस करने और ऑफिस का काम आसान करने में मदद मिलेगी।

बढ़ेगी पारदर्शिता 

फॉर्म 13 खोलते ही आपको कर्मचारी की केवाईसी (पुराने और नए ऑफिस), पीएफ बैलेंस, अंशदान, ब्याज गणना और कर योग्य/गैर-कर योग्य राशि का विवरण एक साथ दिखाई देगा।

अगर पीएफ अकाउंट को किसी नए संस्थान में ट्रांसफर किया जा रहा है तो पुरानी और नई केवाईसी जानकारी का मिलान करना आसान होगा। इसमें टैक्स से जुड़ी जानकारी अलग से दर्ज की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। हर ट्रांजेक्शन के लिए एक यूनिक आईडी जनरेट होगी, जिससे धोखाधड़ी का खतरा कम होगा।

कैसे काम करेगी नई प्रक्रिया?

  1. कर्मचारी फॉर्म 13 भरकर पुराने कार्यालय (जहां उसका पीएफ खाता पहले था) में जमा करेगा।
  2. पुराने कार्यालय में सभी सत्यापन हो जाने के बाद दावे को मंजूरी दे दी जाएगी।
  3. स्वीकृत राशि और कर योग्य हिस्सा स्वचालित रूप से नए खाते में जोड़ दिया जाएगा।

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