प्रॉपर्टी टैक्स भरें, छूट पाएं: डॉ. मनोज

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प्रवीण वालिया, करनाल:
प्रॉपर्टी टैक्स की छूट का अब एक महीना बचा है, नागरिकों को इसका फायदा उठाना चाहिए। बुधवार को नगर निगम आयुक्त डॉ. मनोज कुमार ने सम्पत्ति कर को लेकर नागरिकों को याद दिलाया कि सरकार ने उदारता दिखाते हुए बीती 12 जुलाई से सम्पत्ति कर पर भारी छूट का ऐलान किया था, जिसका बहुत से नागरिकों ने फायदा उठाया और अगस्त के अंत तक करीब 1 करोड़ 95 लाख रूपए निगम के खजाने में जमा हुए हैं। उन्होंने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार की ओर से सम्पत्ति कर में दो तरह की छूट दी गई है, ताकि नागरिक आसानी से अपना टैक्स निगम के खजाने में जमा करवा सकें। छूट क्या है इस बारे उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स  नोटिस या बिल में दी गई राशि को 30 सितम्बर तक जमा करवाने पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। दूसरी ओर शेष राशि में पर भी 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। इसे देखते प्रॉपर्टी टैक्स आसानी से अदा किया जा सकता है। निगमायुक्त ने बताया कि कोई भी नागरिक प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करवाने के लिए नगर निगम की विंडो पर आ सकता है, उसका यह काम बहुत ही कम समय में हो जाएगा। यदि बिल में किसी प्रकार की त्रुटि है, तो वह भी टैक्स ब्रांच के कमरा नम्बर 12 में तत्काल ठीक कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त नागरिक दो तहर से आॅनलाईन अदायगी भी कर सकते हैं। इसके लिए आनलाईन डॉट यूएलबी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन तथा दूसरी साईट यूएलबीएचआरवाईएनडीसी डॉट ओआरजी पर जाकर प्रॉपर्टी टैक्स भरा जा सकता है। ध्यान रहे कि एक अन्य साईट एमसी करनाल डॉट ओआरजी के नाम से भी है, वह तकनीकी खराबी के चलते काम नहीं कर रही है, उस साईट को ना खोले। निगमायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने शहर के ऐसे तमाम नागरिक, जिन्होंने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया है, से अपील कर कहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं और छूट के इस सुनहरी मौके का लाभ उठाएं।  

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