भारत जोड़ो यात्रा के दृष्टिगत जिला में दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 धारा 144 के तहत आदेश जारी

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Panipat News/Order issued under Section 144 of Criminal Procedure Rules 1973 in the district in view of Bharat Jodo Yatra
Panipat News/Order issued under Section 144 of Criminal Procedure Rules 1973 in the district in view of Bharat Jodo Yatra

आज समाज डिजिटल, पानीपत :

पानीपत। जिलाधीश सुशील सारवान ने 5 से 7 जनवरी तक सांसद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दृष्टिगत पानीपत में उनकी सुरक्षा को देखते हुए दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार जहां-जहां सांसद राहुल गांधी की यात्रा रहेगी, उसके एक हजार मीटर के दायरे के अन्दर तुरन्त प्रभाव से 7 जनवरी तक अस्थाई तौर पर रैड जोन घोषित किया गया है, जिसमें कोई भी मानव रहित उडऩे वाला वाहन (ड्रोन इत्यादि) इस दायरे में उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई पुरुष या महिला दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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