जिला में पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी

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Panipat news/Order issued to ban the production sale and use of firecrackers in the district with immediate effect
Panipat news/Order issued to ban the production sale and use of firecrackers in the district with immediate effect

आज समाज डिजिटल, पानीपत :

 

पानीपत। जिलाधीश सुशील सारवान ने दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 कीधारा 144, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम के तहत जिला में पटाखों के (ग्रीन पटाखों को छोडक़र)किसी भी तरह के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश आगामी 31 जनवरी 2023 तक जारी रहेंगे। आदेशानुसार हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को वायु गुणवत्ता सुधार के निर्देश दिए गए हैं और उसका डाटा सम्बंधित वेबसाईट पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

 

पटाखें जलाने से स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है

पुलिस अधीक्षक पानीपत, निगमायुक्त पानीपत, सभी उप मण्डलाधीश, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओज, डीएसपी, नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी और सचिव, सभी सम्बंधित एसएचओ, फायर ऑफिसर और दूसरे फॉयर ऑफिस स्टाफ के अधिकारियों को इन आदेशों की अनुपालना करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त अधिकारी दैनिक स्तर पर अपनी रिपोर्ट जिलाधीश कार्यालय भेजेंगे। उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्घ भारतीय दण्ड संहिता और विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 2008 के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि पटाखें जलाने से स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लोगों को इनसे होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जाए।

 

 

 

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