नियमों पर खरे उतरने वाले ही लड़ सकते हैं चुनाव

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  • प्रत्याशी को घर में शौचालय होने का स्वघोषित पत्र देना होगा
आज समाज डिजिटल,  पानीपत: 
पानीपत। राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार पंचायती चुनावो की प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नियमों पर खरे उतरने वाले ही चुनाव लड़ पाएंगे हैं। राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार जिले मेेंं 30 अक्तूबर को जिला परिषद व पंचायत समिति और 2 नवंबर को पंच, सरपंच के लिए मतदान होगा योग्य उम्मीद्वार 10 बजे से 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील सारवान ने बताया कि सर्व प्रथम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का पंचायत की मतदाता सूचि में नाम होना जरूरी है। इसके साथ उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। चुनाव लड़ने के इछुक प्रत्याशी के घर में शौचालय होने का स्वघोषित पत्र देना जरूरी है।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील सारवान ने बताया कि चुनाव लडऩे के इच्छुक व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का बिजली का बिल अति देय नहीं होना चाहिए। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील सारवान ने बताया कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा घोर अपराधिक मामले, जिनमें कम से कम 10 साल की कैद की सजा हो सकती है निर्धारित किए गए हैं।, ऐसे में वे कोर्ट द्वारा माफ किए जाने तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील सारवान ने बताया कि चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति 14 अक्तूबर से 19 अक्तूबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच का कार्य 20 अक्तूबर को होगा। 21 अक्तूबर को नाम वापस लिए जा सकते हैं।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील सारवान ने बताया कि पंचायत चुनावों में चुनावी खर्च के लिए राशि निर्धारित की गई हैं जिसमें पंच का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति 50 हजार व सरपंच का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति 2 लाख और पंचायत समिति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति 3 लाख 60 हजार तथा जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति 6 लाख रुपए तक की राशि खर्च कर सकते हैं।
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