Pak Adalan constitutes 3-member bench in Kulbhushan Jadhav case: कुलभूषण जाधव मामले में पाक अदालन ने किया 3 सदस्यीय पीठ का गठन

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इस्लामाबाद। कुलभूषण जाधाव मामलेकी सुनवाई इंटरनेशनल कोर्ट में होने के बाद अब पाकिस्तान की ओर से जाधव की मौत की सजा पर सुनवाई के लिए उसके लिए कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए तीन सदस्यीय पीठ का गठन किया गया। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई के लिए बड़ी पीठ के गठन का आदेश दिया था। जिसके बाद इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया। अदालत मित्र के तौर पर तीन वरिष्ठ वकीलों का नाम भारतीय कुलभूषण जाधव मामले मेंसुझाए गए। अदालत ने पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया था कि वह मौत की सजा पाए कैदी के लिए एक वकील नियुक्त करने का ‘एक और मौका’ भारत को दे। अदालत में सोमवार को जाधव के लिए वकील नियुक्त करने के संबंध में पाकिस्तान सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। नई पीठ में मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह, न्यामूर्ति आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब शामिल हैं। मामले में अगली सुनवाई तीन सिंतबर के लिए सूचीबद्ध है।

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