हरियाणा: हर माह प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन की रिपोर्ट लेना सुनिश्चित करें अधिकारी : विजयवर्धन

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आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़:

हरियाणा में एकल उपयोग प्लास्टिक को पूरी तरह समाप्त करने के लिए मुख्य सचिव विजयवर्धन ने अधिकारियों को प्रदेश में उपयोग में लाए गए प्लास्टिक को रिसाइकिल करने वाले तथा स्क्रेप डीलर्स को चिन्हित कर उनका संबंधित शहरी स्थानीय निकाय अथवा ग्राम पंचायत के तहत पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय अथवा ग्राम पंचायत प्रत्येक यूनिट से हर माह प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन और उसकी ढुलाई की रिपोर्ट लेना सुनिश्चित कर इस रिपोर्ट को मुख्यालय में भेजने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव सोमवार को राज्य में एकल उपयोग प्लास्टिक को पूरी तरह खत्म करने हेतु प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
प्लास्टिक निर्माताओं को चिह्नित करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने राज्य में सभी प्रकार के प्लास्टिक निर्माताओं को चिह्नित करने के निर्देश दिए। इसके कार्य के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल कर जिला स्तर पर टीम गठित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) के तहत उत्पादक, ब्रांड मालिक, विनिर्माता और थोक विक्रेताओं को शहरी स्थानीय निकाय अथवा ग्राम पंचायत के साथ जोड़ा जाए, ताकि शहर या गांव में शत-प्रतिशत प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए स्वयं या एजेंसियों या उत्पादकों को शामिल कर प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना की जा सके। इसके अलावा, प्लास्टिक कचरे की रिसाइकलिंग पंजीकृत रिसाईकलर के माध्यम से करवाना सुनिश्चित किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि कोई भी खुदरा विक्रेता और रेहड़ी फड़ी वाले उपभोक्ताओं को प्लास्टिक से बने कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या अन्य कोई भी पैकेजिंग सामान, जो नियमों के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं हैं, में न दें। बैन की गई प्लास्टिक की चीजों का पुन: उपयोग न हो, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाए और यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया जाए तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए व्यापक जन जागरुकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि रिसाइकिल न किए जा सकने वाले प्लास्टिक कचरे को सड़क निर्माण में अधिक से अधिक उपयोग में लाया जाए।
उर-1-6-9-21

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