Night Curfew in Punjab पंजाब में शैक्षणिक संस्थान बंद, रात का कर्फ्यू

0
428
Night Curfew in Punjab

आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़:

कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा सिनेमाघरों को 50 फीसद क्षमता के साथ चलाने का मंगलवार को फैसला लिया।

10 बजेसे सुबह 5 बजे तक रहेगा प्रतिबंध Night Curfew in Punjab

गृह और विधि विभाग की ओर से मंगलवार को जारी एक आदेश के अनुसार पंजाब के सभी शहरों और कस्बों की नगरपालिका सीमा के भीतर रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। आदेश में कहा गया कि जिला अधिकारियों को पाबंदियों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया

बस-ट्रेनों पर रोक नहीं Night Curfew in Punjab

विभिन्न पालियों में काम करने वाले उद्योग, कार्यालयों, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर लोगों तथा सामानों की आवाजाही, बस, ट्रेन और विमान से उतरने के बाद लोगों का उनके गंतव्य तक जाना सहित सभी आवश्यक गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

15 जनवरी तक रहेंगी पाबंदियां Night Curfew in Punjab

सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और ह्यकोचिंग सेंटरह्ण बंद रहेंगे। सभी कक्षाएं अब आनलाइन ली जाएंगी। मेडिकल तथा नर्सिंग कॉलेज सामान्य रूप से कार्य करना जारी रख सकते हैं। बार, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्तरां, स्पा, संग्रहालय तथा चिड़ियाघर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे और उनके सभी कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य है।

कुछ स्पोर्ट्स संस्थान बंद कुछ ओपन

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल और जिम (राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे जिम को छोड़कर) बंद रहेंगे। हालांकि, आंगुतकों को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। पूर्ण टीकाकरण करा चुके कर्मचारियों को ही सरकारी तथा निजी कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों में जाने की अनुमति होगी। वातानुकूलित बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलेंगी। सरकारी या निजी कार्यालयों में मास्क न पहनने वाले लोगों को कोई सेवा प्रदान नहीं की जाएगी।

सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जरूरी

आदेश में कहा गया कि कार्यस्थलों सहित सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। किसी भी गतिविधि के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। जिला अधिकारी स्थिति के आकलन के आधार पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पाबंदियां लगा सकते हैं। पंजाब में पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामलों में काफी वृद्धि देखी गई है। राज्य में अभी तक कोविड-19 के 6,05,922 मामले सामने आए हैं और संक्रमण से 16,651 लोगों की मौत हुई है।

Also Read: SBI ATM Cash Tansaction Rules एसबीआई एटीएम के बदले नियम, अब करना होगा ये

SHARE