Lockdown announced in UP for three days, 10 – 13 July till five in the morning, UP closed for 55 hours from today: तीन दिन के लिए यूपी में लॉकडाउन का ऐलान, 10- 13 जुलाई सुबह पांच बजे तक, आज से 55 घंटे तक UP बंद

0
224

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने राज्य में फिर से सम्पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान है। सरकार द्वारा घोषित नया लॉकडाउन आज रात 10 बजे से लागू हो जायेगा। पूरे प्रदेश में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर 10 जुलाई यानी आज से 55 घंटे तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध आज रात 10 बजे से शुरू होकर 13 जुलाई सुबह पांच बजे तक रहेंगे।

इस संबंध में मुख्य सचिव आरके तिवारी ने आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य में तेजी बढ़ते कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे। शहरी क्षेत्र में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर सभी बंद रहेंगे। यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग की नियमों का पालन करना जरूरी होगा।

यूपी सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में सभी कार्यालय, सभी शहरी व ग्रामीण हाट-बाजार, गल्ला मंडी और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। रोडवेज बस सेवा प्रदेश के अंदर प्रतिबंधित रहेगी। इस अवधि में सभी जरूरी सेवाएं जैसे चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की भांति खुली रहेगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वारियर, स्वच्छता कर्मियों व डोर टू डोर सप्लाई से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति जारी रहेगा। ट्रेनों से आने वाले व्यक्तियों के लिए बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम करेगा। सभी अंतरराष्ट्रीय व घरेलू हवाई सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों के लिए आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। मालवाहन वाहनों के आने-जाने पर कोई रोक नहीं होगी। राष्ट्रीय व राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप व ढाबे पूर्व की तरह खुले रहेंगे।

कोविड-19 के मद्देनज़र घर-घर शुरू किया गया व्यापक स्क्रीनिंग अभियान जारी रहेगा। इससे संबंधित सभी कार्यालय खुले रहेंगे। इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर अन्य सभी बंद रहेंगे। जरूरी सेवाओं से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा। उनकी आ‌वाजाही पर कोई रोक नहीं होगी।

बड़े निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल, सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन और निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। सभी सार्वजनिक स्थल अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर निकायों की ओर से कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के संबंध जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा।

वहीं लॉकडाउन का पालन हो रहा है या नहीं इसको लेकर हर जिले में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी संयुक्त भ्रमण करेंगे। पेट्रोलिंग व्यवस्था को कड़ाई से लागू कराया जाएगा। कोरोना के संक्रमण की समीक्षा के लिए जिलों में तैनात नोडल अधिकारी पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ-साथ इन नए दिशा-निर्देशों के तहत भी समीक्षा करते हुए काम करेंगे।

SHARE