झज्जर : अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान : डीसी

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धीरज चहार, झज्जर:
डीसी श्याम लाल पूनिया ने बताया कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। योजना की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के लडके या लडकी द्वारा गैर अनुसूचित जाति की लडकी या लडके के साथ विवाह करने पर उनके संयुक्त बैंक खाते में 1 लाख 25 हजार रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपोजिट के रूप में जमा करवाई जाती है। इसके साथ-साथ 1 लाख 25 हजार रुपये की राशि उनके बचत खाते में भी डाली जाती है।
श्री पूनिया ने योजना की पात्रता के बारे में बताया कि वर-वधु दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए। अनुसूचित जाति से संबंधित लडका या लडकी हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी हो और नवविवाहित जोड़े द्वारा पहले इस योजना के अंतर्गत लाभ न लिया गया हो। वर-वधू दोनों की आयु कानूनन विवाह के योग्य होनी चाहिए। प्रोत्साहन राशि केवल पहले विवाह हेतु ही प्रदान की जाती है। आवेदन पत्र विवाह के 3 वर्ष के अंदर-अंदर देना होगा। डीसी ने बताया कि अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा विभिन्न स्कीमों के आवेदन पत्र पुराना कोर्ट परिसर में स्थित अंत्योदय भवन और लघु सचिवालय होडल व हथीन में स्थित अंत्योदय सरल केंद्रों में 10 रुपए निर्धारित शुल्क राशि पर भरे जा सकते हैं।
जिला कल्याण अधिकारी श्वेता शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार की अन्य विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति अंत्योदय भवन में आवेदन कर सकते हैं। अंत्योदय भवन में आवेदक को योजना में आवेदन करने हेतु मात्र 10 रुपए आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के पात्र लोगों से आद्दान किया है कि वे अंत्योदय भवन व उपमंडल स्तर पर लघु सचिवालयों में स्थापित किए गए अंत्योदय सरल केंद्रों में जाकर निर्धारित शुल्क में आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता,अंतरजातीय विवाह शगुन योजना, डा. बी. आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के आवेदन आनलाइन अंत्योदय भवन में किए जाते है।

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