Himachal High Court : कमरूनाग के जंगलों में अवैध कटाई, हिमाचल हाईकोर्ट ने गठित की जांच समिति*

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Aaj Samaj (आज समाज), Himachal High Court, नई दिल्ली :

*कमरूनाग के जंगलों में अवैध कटाई, हिमाचल हाईकोर्ट ने गठित की जांच समिति*

हिमाचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचन्द्र राव और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने हाल ही में वन वृक्षों की कथित अवैध कटाई के संबंध में चिंताओं को दूर करने के लिए एक जांच समिति के गठन का आदेश दिया है।

समिति की प्राथमिक जिम्मेदारी एक पत्र याचिका में किए गए दावों को सत्यापित करना होगा, जिसमें दावा किया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए बिना शिकारी कमरूनाग के घने वन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी और सड़क निर्माण में शामिल लोगों के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है।

पिछले साल मंडी निवासी राजू नाम के शख्स के पत्र पर स्वत: संज्ञान लेते हुए, उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता अभिषेक डुल्टा को मामले में एमिकस-क्यूरी नियुक्त किया था। याचिकाकर्ता ने पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इन क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए पेड़ों की अवैध कटाई का आरोप लगाया है।

खण्डपीठ ने मंडी के जिला उपायुक्त, जिला मंडी के पुलिस अधीक्षक और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला मंडी के सचिव की एक समिति गठित की है। यह कमेटी दावों की सत्यता की गहनता से जांच करेगी.

प्रतिवादी-अधिकारियों को समिति के साथ पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया गया है, जिसे तीन महीने की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। इस मामले पर अगली सुनवाई 10 अक्टूबर 2023 को की जाएगी।

*खालिस्तान समर्थक खांडा की मृत देह भारत लाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका*

खालिस्तानी समर्थक और अमृतपाल के करीबी रहे अवतार सिंह खांडा की मृत देह को भारत लाने और उसका संस्कार मोगा में करवाने की अनुमति के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है। खांडा की  इंग्लैंड के एक निजी अस्पताल में 15 जून को मृत्यु हो चुकी है। खांडा की मृत देह को भारत लाने की याचिका उसकी बहन जसप्रीत कौर ने लगाई है। जसप्रीत कौर ने कहा कि उसके भाई की मृत देह को भारत लाए जाने की इजाजत दी जाए।

जसप्रीत कौर ने पंजाब एवं हरयाणा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि उसके भाई की अंतिम इच्छा थी कि उसका अंतिम संस्कार मोगा में हो और उसकी अस्थियां श्री कीरतपुर साहिब में ही प्रवाहित की जाएं। इसलिए उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उसके भाई की मृत देह को इंग्लैंड से भारत लाए जाने की इजाजत दी जाए।

याचिका में केंद्रीय विदेश मंत्रालय सहित केंद्रीय गृह मंत्रालय और पंजाब सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। इस याचिका पर हाई कोर्ट सप्ताह बाद सोमवार को सुनवाई कर सकता है। पिछले दिनों लंदन में भारतीय उच्चायोग में तिरंगे का अपमान किए जाने की वारदात का एक आरोपी खांडा भी था।

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