Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग पर रोक

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Gyanvapi Case
ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग पर रोक

Aaj Samaj (आज समाज), Gyanvapi Case, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग के साथ पूरे परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी में शिवलिंगनुमा आकृति की कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था। इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी।

  • अगली सुनवाई तक परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर भी स्टे

दलीलें सुनने के बाद पीठ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति के वकील हुजेफा अहमदी ने बताया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपील लंबित रहते हुए आदेश पारित किया है। हुजेफा की दलीलें सुनने के बाद पीठ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी।

संबंधित निर्देशों का क्रियान्वयन अगली सुनवाई तक स्थगित

शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में संबंधित निर्देशों का क्रियान्वयन अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई सात अगस्त तक टाल दी है। तब तक कार्बन डेटिंग पर रोक जारी रहेगी। इससे पहले, पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी की दलीलों का संज्ञान लिया था और याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी।

हाईकोर्ट ने दिया था संरचना की उम्र निर्धारित करने का आदेश

ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील लंबित है। हाईकोर्ट ने 12 मई को अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर, ज्ञानवापी मस्जिद में मिली उस संरचना की उम्र निर्धारित करने का आदेश दिया था, जिसके ‘शिवलिंग’ होने का दावा किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके तहत मई 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में किए गए सर्वे के दौरान मिली संरचना की कार्बन डेटिंग सहित अन्य वैज्ञानिक परीक्षण कराने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी गई थी।

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