सरकार ने दी ढील, आधी क्षमता से चलेंगे सिनेमा, खुलेंगे स्कूल Government New Corona Guidelines In Haryana

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Government New Corona Guidelines In Haryana
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Government New Corona Guidelines In Haryana सरकार ने दी ढील, आधी क्षमता से चलेंगे सिनेमा, खुलेंगे स्कूल

आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़:

Government New Corona Guidelines In Haryana : हरियाणा सरकार कोरोना की पाबंदियों से जनता को राहत देने जा रही है। प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस के अनुसार कुछ ढील देते हुए सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। अभी10वीं से 12वीं के स्कूलों के साथ विश्वविद्यालय, कॉलेज, कालेज कोचिंग सेंटरों को भी खोलने के आदेश ही दिए हैं।(Government New Corona Guidelines In Haryanas) सभी डीसी को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों में नए दिशा-निदेर्शों को सख्ती से लागू कराएं।

महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के दिशानिर्देश जारी

हरियाणा के मुख्य सचिव ने शुक्रवार को सभी जिलों के डीसी और सक्षम अधिकारियों को पत्र जारी कर बताया कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के दिशा-निदेर्शों में संशोधन किया जा रहा है। इसके तहत अब सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 50% बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।

अभी खुलेंगे सिर्फ 10वीं-12वीं के स्कूल

सरकार ने राज्य में शिक्षण संस्थानों को खोलने के आदेश भी जारी किए हैं। 10वीं से 12वीं तक के स्कूलों के साथ अब 1 फरवरी से विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल (केवल 10वीं से 12वीं कक्षा के लिए), (Government New Corona Guidelines In Haryana) पॉलिटेक्निक, आईटीआईएस, कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों और प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति है

क्लास रूम में बनानी होगी दूरी

शिक्षण संस्थानों को कक्षाएं शुरू करने के लिए अपेक्षित सामाजिक दूरियों के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और उडश्कऊ-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों को अपनाना होगा। संबंधित संस्थान 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने के दौरान टीकाकरण की कम से कम पहली खुराक लेने की सलाह दे सकते हैं।

नियमों तोड़ने अथवा नहीं मानने पर होगी कार्रवाई

मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीसी को आदेश दिए हैं कि वे दिशानिदेर्शों को सख्ती से लागू कराएंगे। उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों और लागू होने वाले अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

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