चौटाला को फिर जेल, 4 साल की सजा, 50 लाख जुर्माना, अभय बोले-जाएंगे हाईकोर्ट

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Former Haryana Chief Minister Om Prakash Chautala
Former Haryana Chief Minister Om Prakash Chautala

आज समाज डिजिटल, New Delhi : आय से अधिक संपति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया गया था। आज शुक्रवार को उन्हें 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला पर 50 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने उनकी 4 संपत्तियों को जब्त करने के निर्देश भी दिए हैं।

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सजा कम करने के लिए बुढ़ापा और बीमारी थी आधार

विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने वर्ष 1993 से 2006 के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के दोषी करार दिए पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और सीबीआई के वकीलों की ओर से गुरुवार को सजा पर बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान चौटाला ने कोर्ट से बुढ़ापे और बीमारी के आधार पर कम सजा देने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने बीते हफ्ते चौटाला को दोषी मानते हुए कहा कि था वह आय से अधिक संपत्ति हासिल करने का संतोषजनक जवाब देने में असफल रहे।

26 मार्च 2010 को दाखिल की थी चार्जशीट

सीबीआई ने चौटाला के खिलाफ वर्ष 2005 में मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने 26 मार्च 2010 में दाखिल चार्जशीट में आरोप लगाया था कि चौटाला ने वर्ष 1993 से 2006 के बीच वैध आय से अधिक संपत्ति बनाई। चौटाला ने 24 जुलाई 1999 से पांच मई 2005 तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए परिवार और अन्य के साथ सांठगांठ कर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक चल और अचल संपत्ति अर्जित की। यह संपत्ति चौटाला और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की गई।

अभय बोले- करेंगे हाईकोर्ट का रुख

इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र अभय चौटाला का कहना है कि इस सजा के बारे में वे ऊपरी कोर्ट में अपील करेंगे। उन्हे दोषी करार देने के बाद से ही विपक्षी दलों के बयान आने शुरू हो गए थे। उल्लेखनीय है कि वे अभी हाल ही में सजा पूरी करके बाहर आए हैं।

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