जिलाधीश ने दिए परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू करने के आदेश

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District Magistrate ordered to implement section 144 around the examination centers
District Magistrate ordered to implement section 144 around the examination centers

नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 27 फरवरी से 28 मार्च तक सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी की शैक्षिक मुक्त विद्यालय की वार्षिक व रि-अपीयर परीक्षाएं एवं डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की होने वाली रि-अपीयर परीक्षाओं के मद्देनजर जिलाधीश डॉ. जयकृष्ण आभीर ने जिला में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की है।

जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों के अनुसार

जिला महेंद्रगढ़ के अंदर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 मीटर की परिधि में 5 या इससे अधिक नागरिकों के एकत्रित होने व घातक हथियार जैसे शस्त्र लाइसेंस, तलवार बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू, साइकिल चैन और अन्य वस्तुएं जिनके घातक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की संभावनाएं हो, उन वस्तुओं व हथियारों को लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी लगाई गई है। वहीं परीक्षा तिथि वाले दिन परीक्षा केंद्र के आसपास भवनों के निकट परीक्षा अवधि के दौरान फोटोस्टेट की दुकानें 500 मीटर की परिधि तक बंद रहेंगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस विभाग और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सीनियर सेकेंडरी वार्षिक व रि-अपीयर मुक्त परीक्षाएं 27 फरवरी से 28 मार्च तक दोपहर 12:30 से सांय 3:30 बजे तक होगी। इसी प्रकार सेकेंडरी वार्षिक व रि-अपीयर मुक्त परीक्षाएं 27 फरवरी से 25 मार्च तक दोपहर 12:30 से सांय 3:30 बजे तक होगी। डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष रि-अपीयर परीक्षाएं 27 फरवरी से 24 मार्च तक दोपहर 12:30 से सांय 3:30 बजे तक होगी।

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