District Magistrate Monika Gupta: जिला के बाहरी स्थानों से सरसों ढोने वाले वाहनों को जिले में प्रवेश करने पर प्रतिबंध

0
314
उपायुक्त मोनिका गुप्ता का फाइल फोटो
उपायुक्त मोनिका गुप्ता का फाइल फोटो

Aaj Samaj, (आज समाज),District Magistrate Monika Gupta,नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने धारा 144 लागू कर जिला के बाहरी स्थानों से सरसों ढोने वाले ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली सहित सभी वाहनों को जिले में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है।

आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई

जिलाधीश ने बताया जिला में 12 मई तक सरसों की खरीद शुरू करने का निर्णय लिया है जिसके लिए ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से एमएसपी पर निर्धारित मापदंड अनुसार सरसों की खरीद जिले की मंडियों में सरकार की हिदायत अनुसार की जानी है। जिले के साथ लगते हुए अन्य जिलों के साथ-साथ राजस्थान से इस जिले में सरसों बिक्री के लिए लाई जाने का अंदेशा है इसलिए जिले की सीमाओं पर तत्काल पुलिस की तैनाती की आवश्यकता है ताकि जिले के बाहरी स्थानों से आने वाली सरसों पर पाबंदी लगाई जा सके। यदि कोई व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें : Mukand Lal District Civil Hospital:मुख्यमंत्री ने की 55 दुर्लभ बिमारियों से ग्रसित मरीजों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की

यह भी पढ़ें : Dharna At Delhi Jantar Mantar: खली करवाना चाहता है व्यापारियों का व्यापार बंद : सुमिता सिंह

Connect With  Us: Twitter Facebook

SHARE