सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह हालात भयानक और चिंताजनक

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–  निरस्त होने के बावजूद धारा-66ए के तहत दर्ज हो रहीं एफआईआर
– एनजीओ पीयूसीएलके आवेदन पर केंद्र सरकार को कोर्ट ने भेजा नोटिस
– साल 2015 में श्रेया सिंघल के मामले में धारा को किया गया था निरस्त
आज समाज नेटवर्क
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यह चौंकाने वाला, परेशान करने वाला, भयानक और आश्चर्यजनक स्थिति है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-66 ए का इस्तेमाल अभी भी नागरिकों के खिलाफ आपत्तिजनक आॅनलाइन पोस्ट के लिए किया जा रहा है, जबकि वर्ष 2015 में श्रेया सिंघल मामले में इस धारा को निरस्त कर दिया गया था। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस प्रावधान के दुरुपयोग को उजागर करने वाले पीयूसीएल नामक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के आवेदन पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय पारिख ने कहा कि 11 राज्यों में जिला न्यायालयों के समक्ष एक हजार से अधिक मामले अभी भी लंबित और सक्रिय हैं, जिनमें आरोपी व्यक्तियों पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-66 ए के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई तरीका होना चाहिए। लोग पीड़ित हैं। इसके जवाब में पीठ ने कहा कि हम इस पर कुछ करेंगे।

केंद्र ने रखा अपना पक्ष, कहा- बेयर एक्ट में मौजूद

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि भले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रावधान को रद कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी बेयर एक्ट में मौजूद है। केवल फुटनोट में उल्लेख किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा-66ए को हटा दिया गया है। हालांकि पीठ ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है। जो हो रहा है वह काफी भयानक, चिंताजनक और चौंकाने वाला है। पीठ ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए दो हफ्ते बाद मामले पर विचार करने का निर्णय लिया है। दरअसल, शीर्ष अदालत ने 24 मार्च 2015 को कहा था कि धारा-66ए पूरी तरह से अनुच्छेद 19(1)(ए) (बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) का उल्लंघन है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा-66 ए के तहत आपत्तिजनक टिप्पणियों को आॅनलाइन पोस्ट करने वालों के लिए तीन वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान था।

क्या थी आईटी एक्ट की धारा 66ए

धारा 66ए के तहत किसी भी व्यक्ति को वेबसाइट पर कथित तौर पर कथित अपमानजनक कंटेंट शेयर करने पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इस प्रावधान को 24 मार्च 2015 को ही सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था लेकिन पुलिस की ओर से इसके तहत अभी भी देश में मुकदमें लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। दरअसल, श्रेया सिंघल नामक एक कानून की छात्रा द्वारा पहली बार चुनौती दिए जाने के बाद धारा 66ए को 24 मार्च 2015 को रद कर दिया गया था। यह 2012 में मुंबई में शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद शहर में कुल बंद की आलोचनात्मक टिप्पणी पोस्ट करने के लिए दो युवतियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद हुआ था।
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