Decision on Disha Ravi’s bail plea on Tuesday: दिशा रवि की जमानत याचिका पर फैसला मंगलवार को, दिल्ली पुलिस नेजमानत का किया विरोध

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नई दिल्ली। किसानों के आंदोलन की आड़लेकर कुछ प्रतिबंधित संगठनों नेभारत को बदनाम करने की साजिश रची थी। सोशल मीडिया में एक ‘टूलकिट’ सामने आई थी जिसमें इस मंसूबे का खुलासा हुआ था जिसे बाद में डिलीट भी कर दिया गया था। लेकिन इस टूल किट मामले में भारत मेंपर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया जिसकी जमानत की याचिका पर आज सुनवाई हुई। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दिशा रवि की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की कोर्टमेंजमानत याचिका का सुनवाई हुई। कोर्ट नेसुनवाई के बाद फैसला मंगलवार को सुनाने की बात कही। दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की जमानत याचिका का विरोध किया और कोर्ट को बताया कि यह महज एक ‘टूलकिट’ नहीं था, असली मंसूबा भारत को बदनाम करने और यहां अशांति पैदा करना था। पुलिस ने कहा कि दिशा रवि ने वॉट्सऐप पर हुई चैट डिलीट कर दी थी। वह जानती थी कि उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि किसानों के प्रदर्शन की आड़ में भारत को वैश्विक स्तर पर बदनाम करनेऔर अशांति पैदा करनेकी वैश्विक साजिश में भारत में दिशा रवि शामिल थी। दिल्ली पुलिस ने आज कोर्ट में कहा कि एक प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस ने 11 जनवरी को इंडिया गेट और लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी।

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