निगम की टीमों ने कई थोक विक्रेताओं व दुकानदारों पर की छापेमारी

0
256
Corporation Teams Raided Many Wholesalers And Shopkeepers
Corporation Teams Raided Many Wholesalers And Shopkeepers

प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :
सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने को नगर निगम की टीमों ने बुधवार को कई थोक विक्रेताओं व दुकानदारों पर छापेमारी की। सबसे बड़ी कार्रवाई तिलक मार्केट में की गई। यहां थोक विक्रेता सीपी ट्रेडिंग से प्रतिबंधित पॉलीथिन व सिंगल यूज प्लास्टिक का जखीरा बरामद किया गया।

25 हजार का काटा चालान

निगम के एसआई गोविंद शर्मा ने मौके पर ही उसका 25 हजार का चालान कर सामान जब्त किया। उधर, जगाधरी जोन में तीन दुकानदारों से पॉलीथिन मिलने पर उनके चालान किए गए। निगम के सेनेटरी इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन पर रोक लगाने के लिए निगमायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर 11 टीमें गठित की गई है। बुधवार को उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि तिलक मार्केट में सीपी ट्रेडिंग पर भारी मात्रा में पॉलिथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक रखी हुई है। जिसके बाद उनके नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम में एसआई बिट्टू, एएसआई सुमित बेंस, एएसआई कृष्ण राणा, धर्मवीर व होमगार्ड के जवानों को शामिल किया गया। टीम ने तिलक मार्केट में सीपी ट्रेडिंग पर दबिश दी। छापेमारी को दौरान निगम अधिकारियों व कर्मचारियों ने दुकान का कोना कोना जांचा। इस दौरान दुकान के गोदाम व सीढ़ियों के नीचे प्लास्टिक के कट्टों में भारी मात्रा में पॉलीथिन छिपाया हुआ मिला। निगम की टीम ने इन प्लास्टिक के कट्टों को अपने कब्जे में लिया और उसका 25 हजार रुपये का चालान किया। इसके अलावा उनकी टीम ने पेपर मिल गेट, न्यू मार्केट खेड़ा बाजार, जैन मार्केट, कावेरी होटल व अन्य स्थानों पर छापेमारी की। हालांकि यहां पर दुकानदारों से सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलीथिन नहीं मिली।

प्लास्टिक आइटम के बेचने पर लगाया प्रतिबन्ध

उधर, सेनेटरी इंस्पेक्टर अमित कांबोज, एएसआई सचिन कांबोज, मनप्रीत व अशोक की टीम ने चिट्टा मंदिर रोड व प्यारा चौक के पास छापेमारी की। छापेमारी में यहां तीन दुकानदारों के पास से पॉलीथिन मिली। जिस पर सेनेटरी इंस्पेक्टर अमित कांबोज ने तीनों दुकानदारों के चालान किए। अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार व उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पॉलिथीन, प्लास्टिक के चम्मच, डोने, गिलास, आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, कांटे, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, थर्माकोल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे समेत 19 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के बेचने व इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया गया। इन आइटम को बेचने व इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 की धारा 05 के अंतर्गत एवं केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। निगम एरिया में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने को निगमायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो लगातार जारी रहेगी।

ये भी पढ़ें : धूमधाम से मनाया चिंतपूर्णी मंदिर में गणेश विसर्जन का प्रोग्राम

ये भी पढ़ें : डॉ.एम.के.के. आर्य मॉडल स्कूल में साइबर जागृति दिवस

ये भी पढ़ें : शिक्षिका ने बच्ची को पीटा, अब मामला थाने में

ये भी पढ़ें : आईबी कॉलेज की गुड़िया एमएससी गणित की मेरिट में सेकेंड

ये भी पढ़ें : भारत-पाक क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते 3 गिरफ्तार

 Connect With Us: Twitter Facebook

 

SHARE