Congress Leader Rahul Gandhi की सांसदी जाने के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

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Congress Leader Rahul Gandhi
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी जाने के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

Aaj Samaj (आज समाज), Congress Leader Rahul Gandhi, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद होने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया। बता दें कि केरल की रहने वाली आभा मुरलीधरन ने राहुल के मामले का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की थी।

  • कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, आप कौन हैं? क्या आपकी सदस्यता रद हुई है?

2019 में मोदी सरनेम को लेकर की थी विवादित टिप्पणी

आभा मुरलीधरन ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर याचिकाकर्ता से पूछा, आप कौन हैं? क्या आपकी सदस्यता रद हुई है? गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार में मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल गांधी के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। इसकी वजह से उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है।

गुजरात हाईकोर्ट सुरक्षित रखा है आदेश

राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने सजा पर रोक लगाने की मांग की है। उधर, हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रखा है। जस्टिस हेमंत इस मामले में अवकाश के बाद फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने तब तक के लिए राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

सूरत की अदालत ने 23 मार्च को सुनाई थी सजा

बता दें कि भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सूरत की अदालत ने 23 मार्च को राहुल को सजा सुनाई थी। अदालत ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। कोलार में एक रैली में राहुल ने कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?

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