मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना:अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के बीपीएल परिवार को दी जाती है 71 हजार रूपए की राशि

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Chief Minister Marriage Shagun Scheme

नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:

  • लाभार्थी 6 महीने के अंदर करवाएं शादी का पंजीकरण
  • अंत्योदय सरल केंद्र व सीएससी के माध्यम से आसान है पंजीकरण करवाना
  • इस वर्ष अब तक जिला के 603 लाभार्थियों ने उठाया फायदा

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाना जरूरी है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए बहुत ही आसान व्यवस्था की है। योजना का फायदा उठाने के लिए लाभपात्र को सरल पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी है। यह पंजीकरण शादी के 6 महीने के अंदर करवाना जरूरी है।

शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाईन पंजीकरण

योजना के बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉ. जयकृष्ण आभीर ने बताया कि जो परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाईन पंजीकरण करवा दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पंजीकरण होने के बाद ही विवाहित कन्या के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ दिया जाएगा। पंजीकरण कराने के लिए लाभार्थी खुद सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी अंत्योदय सरल केंद्र पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। वहीं कॉमन सेंटर सर्विस पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।

51 हजार रूपए का अनुदान दिया जाएगा

डीसी ने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उन्हें मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71 हजार रूपए का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे अगर बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रूपए से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रूपए का अनुदान दिया जाएगा।

बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रूपए का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रूपए का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रूपए से कम है, उनको 31 हजार रूपए का अनुदान दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि विवाहित युगल अगर 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रूपए और पति-पत्नी में से एक 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

वित्त वर्ष में 603 पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया

उन्होंने बताया कि जिला महेंद्रगढ़ में इस वित्त वर्ष में 603 पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। इन लाभपात्रों को सरकार की ओर से 3 करोड़ 76 हजार रूपए दिए जा चुके हैं। योजना से जुड़ी जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय नारनौल से संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए अंतोदय केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं।

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