Karnal MC Abhishek Meena : बकाया सम्पत्ति कर भरने में मिल रही छूट का हजारों नागरिकों ने उठाया लाभ: निगमायुक्त करनाल

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  • छूट के अंतिम दो दिनों में जमा हुआ 58 लाख रूपये संपत्ति कर:-आयुक्त

Aaj Samaj (आज समाज), Karnal MC Abhishek Meena,करनाल,31 मार्च, इशिका ठाकुर : करनाल नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि बकाया सम्पत्ति कर भरने में मिल रही छूट का हजारों नागरिकों ने लाभ उठाया। छूट के अंतिम दो दिनों में नगर निगम के कोष में 58 लाख रूपये संपत्ति कर के रूप में जमा हुए हैं।

उन्होंने बताया कि शनिवार व रविवार को अवकाश के बावजूद भी नगर निगम के नागरिक सुविधा केंद्र की सभी विंडो नागरिकों की सुविधा हेतु खोली गई थी, ताकि जिस भी नागरिक ने अभी तक संपत्ति कर नहीं जमा करवाया है, वह जमा करवा सके। उन्होंने बताया कि गत 30 मार्च शनिवार को 28 लाख रूपये तथा 31 मार्च रविवार को 30 लाख रूपये संपत्ति कर नगर निगम कार्यालय में जमा हुआ है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2023- 24 में कुल 21 करोड़ 82 लाख रूपये संपत्ति कर जमा हुआ है।

राज्य सरकार के इन विभागों ने भरा टैक्स- निगमायुक्त ने बताया कि सरकार की ओर से दी जा रही छूट का फायदा उठाते हुए मधुबन स्थित हरियाणा आर्मड पुलिस (एच.ए.पी.) कॉम्पलैक्स, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जिला जेल, खेल एवं युवा मामले विभाग कार्यालय, जिला परिषद, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा रोजवेज करनाल तथा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने अपना सम्पत्ति कर जमा करवाया है। निगमायुक्त ने इन विभागों का आभार व्यक्त किया है।

ऑनलाईन भी भर सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स- उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए किसी कारण से निगम कार्यालय में नहीं आ सकते, उनके लिए ऑनलाईन टैक्स भरने की बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसके लिए ऑनलाईन पोर्टल, property.ulbharyana.gov.in (प्रॉपर्टी डॉट यूएलबी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन) पर जाकर टैक्स भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी टैक्स बिल पर छपे बार कोड को स्कैन करके साईट ओपन हो जाती है, उसमें भी व्यक्ति क्रेडिट व डेबिट कार्ड या पे.टी.एम. से ऑनलाईन पेमेंट कर सकते हैं। इसमें समय की बचत भी होगी। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. में आपत्ति दर्ज कर उसे दुरूस्त करवाना चाहता है, तो वह भी उपरोक्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आपत्ति दर्ज करवा सकता है।

उन्होंने सभी बकायादारों से पुनः अपील करते कहा है कि वे अपना संपत्ति कर नगर निगम के कोष में जमा करवा दें। उन्होंने केन्द्र व राज्य सरकार के विभागों से भी अपील की है कि जिन विभागों ने अभी तक अपना सम्पत्ति कर नहीं भरा है, वह भर दें।

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