Aaj Samaj (आज समाज),Auto Drivers Will Have To Get Registered, पानीपत : यातायात उप पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने व महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस ने ऑटो चालकों का रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी ऑटो चालक नाम पता, रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस, इंश्योरेंस, परमिट, प्रदूषण पर्ची व मालिक व ड्राइवर का मोबाइल नंबर, आधार कार्ड इत्यादी असल दस्तावेज साथ लेकर बाबरपुर ट्रैफिक थाना या बस स्टेंड पर स्थित ट्रेफिक पुलिस चौकी में पहुंचकर उक्त सभी दस्तावेज की फोटोकॉपी जमा करवाने के साथ ही मालिक व ड्राइवर की दो-दो फोटो जमा करवाए। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ऑटो चालकों को रजिस्ट्रेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। जिला में हर रूट पर चलने वाले ऑटो का विस्तृत ब्योरा दर्ज किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाते समय ऑटो चालकों को अपना रूट भी निर्धारित कराना होगा।
- पुलिस जांच रजिस्ट्रेशन के बिना शहर में ऑटो चालकों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा : यातायात उप पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार
आपराधिक वारदातों में कई बार हुआ है ऑटो का प्रयोग
उप पुलिस अधीक्षक सुरेश ने बताया कि कई बार देखने में आया है कि आपराधिक वारदातों में ऑटो का प्रयोग हुआ है। आपराधिक प्रवृति के लोग ऑटो की आड में सवारियों के साथ आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते है। रिकार्ड उपलब्ध ना होने की वजह से कई बार उनको पकड़ पाना पुलिस के लिए भी चुनौती हो जाता है।
रजिस्ट्रेशन नंबर से होगी ऑटो की पहचान
उन्होंने बताया की पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में जिला यातायात पुलिस द्वारा उक्त दिशा में पहल शुरू करते हुए सभी ऑटो चालकों का रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू कर दी गई है। दस्तावेज की जांच व पुलिस वेरिफिकेशन के बाद यातायात पुलिस की और से ऑटो चालकों को रजिस्ट्रेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर का स्टीकर ऑटो पर चस्पाया जाएगा। उक्त नंबर से ही ऑटो की पहचान होगी। इससे जहा अपराध पर अंकुश लगेगा वही आमजन को बेहतर सुरक्षित माहौल मिलेगा।
यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी
उन्होंने बताया कि ऑटो रिक्शा में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। ताकि भविष्य में कभी ऑटो में यात्रा के दौरान कोई भी व्यक्ति आपराधिक वारदात का शिकार न हो सके। कोई ऑटो चालक किसी भी स्थान पर अपराध को अंजाम देता है तो पुलिस उसके नंबर से उस तक आसानी से पहुंच सकेगी। पुलिस वेरिफिकेशन होने से आपराधिक प्रवृति के ऑटो चालक पुलिस के शिकंजे में होंगे। उप पुलिस अधीक्षक सुरेश ने बताया कि सभी ऑटो चालक रजिस्ट्रेशन के लिए उपरोक्त दस्तावेज की छाया प्रति जमा करवाए। रजिस्ट्रेशन करवाते समय ऑटो चालकों को अपना रूट भी निर्धारित कराना होगा। पुलिस जांच रजिस्ट्रेशन के बिना शहर में ऑटो चालको का संचालन नहीं होने दिया जाएगा।