Sirsa News: सिरसा में नाबालिग के यौन शोषण के दोषी को 20 साल की कैद

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Convicted for life Imprisonment did Not Surrenderv
Convicted for life Imprisonment did Not Surrender

अदालत ने दोषी पर लगाया 75 हजार रुपए जुर्माना
Sirsa News (आज समाज) सिरसा: हरियाणा के सिरसा में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने नाबालिग के यौन शोषण के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सरकारी वकील अमित मेहता ने बताया कि यह मामला सदर थाना सिरसा में चल रहा था। शुरू में यह केस गुमशुदगी का था। लेकिन बाद में लड़की का पता चला तो रेप होने की पुष्टि हुई। इसके बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई।

नारनौल से बरामद हुई थी लड़की

पुलिस को दी शिकायत में जिले के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया था कि 26 जून 2021 को सुबह उसकी बेटी पढ़ने के लिए गई थी। लेकिन वह घर नहीं लौटी। बाद में वह नारनौल से बरामद की गई।

घरवालों से बताया था जान का खतरा

इसके बाद कोर्ट में बयान दर्ज करवाए और लड़की ने बताया कि वह अपनी मर्जी से नारनौल चली गई और कुलदीप के साथ रही। वह दोनों शादी करना चाहते हैं। उसके बालिग होने में दो माह का समय है। उसे और कुलदीप को अपने घरवालों से जान का खतरा है।

सीडब्ल्यूसी ने की लड़की की काउंसलिंग

इसके बाद सीडब्ल्यूसी में लड़की की काउंसलिंग करवाई और उसने उक्त स्थान की निशानदेही करवाई। जहां पर उसके साथ कुलदीप ने शारीरिक संबंध बनाए थे। लड़की को वन स्टॉप सेंटर में छोड़ा गया।

इसके बाद पुलिस ने आरोपी कुलदीप के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी की धारा 376(2)(एच) के तहत केस दर्ज किया गया था। गत दिवस कोर्ट ने दोषी संतावाली गांव निवासी कुलदीप सिंह को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास व 75 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

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