Vivah Shagun Yojana : ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरांत मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का मिलेगा लाभ :- डीसी प्रशांत पंवार

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डीसी प्रशांत पंवार
डीसी प्रशांत पंवार

Aaj Samaj (आज समाज), Vivah Shagun Yojana, मनोज वर्मा, कैथल:

डीसी प्रशांत पंवार ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरांत ही योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। डीसी प्रशांत पंवार ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा।

योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपये का लाभ

पंजीकरण करने उपरांत ही विवाहित कन्या के माता-पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनको 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। विवाहित युग

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