Umesh Pal Kidnapping Verdict: अतीक को मिली उम्रकैद की सजा से संतुष्ट नहीं उमेश की पत्नी, हाईकोर्ट जाने की तैयारी

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Umesh Pal Kidnapping Verdict
अतीक को मिली उम्रकैद की सजा से संतुष्ट नहीं उमेश की पत्नी, हाईकोर्ट जाने की तैयारी

आज समाज डिजिटल, प्रयागराज (Umesh Pal Kidnapping Verdict): 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण मामले में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा आज माफिया से नेता बने अतीक अहमद को सुनाई गई सजा से उमेश का परिवार सतुंष्ट नहीं है। पत्नी व उमेश की मां ने कहा है कि उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट ने मामले में अतीक समेत तीन आरोपियों को दोषी ठहराने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा है कि वे फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।

  • उमेश की पत्नी जया पाल ने कहा,अशरफ भी सजा का हकदार  
  • मुख्यमंत्री से मांग करती हूं मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए : मां शांति

 नोटों के बल पर कुछ भी कर सकता है अतीक  : उमेश की मां

अदालत के फैसले के बाद उमेश की मां शांति देवी ने कहा, अतीक ने मेरे बेटे की हत्या करवाई है और इस हत्याकांड में तीन-तीन लोगों की जान गई। अतीक पुराना खुंखार बदमाश और डकैत है और वह नोटों के बल पर कुछ भी कर सकता है। शांति देवी ने सीएम योगी से मेरी मांग की है कि अतीक को फांसी दी जाए।

अपहरण मामले में भले ही उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन मर्डर केस में उसे फांसी दी जाए। वहीं, उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा- मैं घर पर अकेली हूं। मुख्यमंत्री से मांग करती हूं कि मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। अतीक को अपहरण मामले में उम्रकैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। इस फैसले पर मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूं। मेरे पति के मर्डर केस में अतीक को फांसी की सजा दिलाई जाए।

पति शेर थे, बुजदिली से उन्हें मारा गया : जया पाल

उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा, कि उन्हें अपहरण की जानकारी एक साल बाद तब जानकारी हुई जब 2007 में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट लिखी गई और यह केस अखबारों में प्रकाशित हुआ। इसके बाद मैं घबरा गई और उमेश को पकड़कर रोने लगी। उमेश ने कहा कि घबराओ मत गुड़िया, हम सब संभाल लेंगे। वह अतीक और अशरफ से डरते नहीं थे। बुजदिली से मेरे पति को मारा गया है। कोर्ट अतीक के भाई अशरफ उर्फ खालिद अजीम समेत सात लोगों को मामले में बरी कर दिया है, जिस पर उमेश की पत्नी ने कहा है कि अशरफ भी सजा का हकदार है।

पहले केस में हुई सजा, गैंग पर 100 से ज्यादा केस

यूपी पुलिस के डोजियर के अनुसार अतीक अहमद के गैंग आईएस- 227 के खिलाफ 101 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल कोर्ट में 50 मामले चल रहे हैं। इनमें एनएसए, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के केस भी हैं। अतीक पर पहला मुकदमा 1979 में दर्ज हुआ था। यानी 44 साल में अतीक पहली बार दोषी ठहराया गया है और उसे सजा मिली है। 30-35 साल से प्रयागराज समेत आसपास के आठ जिलों में अतीक का वर्चस्व रहा है।

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