Triple Murder के दोषी को मौत की सजा

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बहन ने किया था प्रेम विवाह, भाइयों ने ससुराल जनो को उतारा मौत के घाट
खरखौदा में 2016 में हुआ था ट्रिपल मर्डर

आज समाज डिजिटल, सोनीपत:

खरखौदा में नवंबर 2016 में प्रेम विवाह करने पर लड़की के दो भाइयों ने लड़की, उसके पति और सास को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था। अचानक हुई इस वारदात से हर कोई सकते में आ गया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस आॅनर किलिंग के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद हत्या व अन्य धाराओं के तहत कोर्ट में केस चल रहा था। एडिशनल सेशन कोर्ट ने एक हत्यारे को मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई। इसके भाई को भी दोषी करार दिया गया है, लेकिन वह फरार है, जिस कारण उसे सजा नही सुनाई गई।

यह था मामला

मामले के अनुसार खरखौदा निवासी प्रदीप ने झज्जर के गांव बिरधान की सुशीला के साथ प्रेम विवाह किया था। सुशीला के परिजन इससे गुस्से में थे। उनका मानना था कि सुशीला ने उनकी इज्जत को बट्टा लगा दिया है। 18 नवम्बर 2016 की रात को प्रदीप के घर 2 युवक कार में पहुंचे। घर मे घुस कर उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसमे सुशीला, प्रदीप,उसके पिता सुरेश और मां सुनीता को गोलियां लगी। बाद में प्रदीप व सुनीता की मौके पर मौत हो गई। इलाज के दौरान अस्पताल में सुरेश ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने प्रदीप के भाई सूरज की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।

अब हरीश को फांसी

सोनीपत के एडिशनल सेशन जज आरपी गोयल ने मामले में सोमवार को आरोपी सतेंद्र उर्फ मोनू और हरीश को दोषी करार दिया। दोनों सुशीला के भाई हैं। कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाई। इसमे मामले में दोषी करार हरीश को फांसी की सजा दी। इसके भाई सतेंद्र उर्फ मोनू भगौड़ा घोषित है, जिसके चलते उसे सजा नहीं सुनाई जा सकी। हरीश को हत्या, हत्या के प्रयास और एससी-एसटी एक्ट में सजा सुनाई गई।

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