The Kashmir Files Tax Free In Haryana द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म हरियाणा में हुई टेक्स फ्री, सिनेमा घरों को आदेश जारी

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The Kashmir Files Film
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The Kashmir Files Tax Free In Haryana द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म हरियाणा में हुई टेक्स फ्री, सिनेमा घरों को आदेश जारी

आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़ :

The Kashmir Files Tax Free In Haryana : हरियाणा सरकार ने ‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म पर राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति के संबंध में निर्देश जारी किए हैं । इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने इस आदेश के जारी होने की तिथि से राज्य के सिनेमाघरों में फिल्म “द कश्मीर फाइल्स” के प्रदर्शन पर राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी है । यह आदेश जारी होने की तिथि से छ: माह तक प्रभावी रहेंगे ।

टिकटों को राज्य जीएसटी की राशि कम करके बेचा जाएगा

राज्य के सिनेमाघरों में फिल्म “द कश्मीर फाइल्स” के प्रदर्शन पर राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति के संबंध में आदेश वित्त विभाग, हरियाणा द्वारा अलग से जारी किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स न तो एंट्री फीस की राशि में वृद्धि करेंगे और न ही विभिन्न वर्गों (The Kashmir Files Tax Free In Haryana) की सीटों की क्षमता में कोई परिवर्तन करेंगे। इस आदेश द्वारा प्राप्त अनुमति के अनुसार प्रतिपूर्ति की अवधि के दौरान पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स, सिनेमा थिएटर) ग्राहकों से राज्य जीएसटी नहीं वसूलेंगे और टिकटों को राज्य जीएसटी की राशि कम करके बेचा जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस आदेश की अवधि के दौरान फिल्म “द कश्मीर फाइल्स” के प्रदर्शन हेतु एंट्री के लिए बेचे गए टिकटों पर “राज्य जीएसटी हरियाणा सरकार के आदेशों द्वारा एकत्र नहीं किया गया” शब्द प्रमुखता से अंकित होंगे। मल्टीप्लेक्स, सिनेमा (The Kashmir Files Tax Free In Haryana) थिएटर के पंजीकृत करदाता रिटर्न फाइल करेंगे और अपने स्वयं के संसाधनों से फिल्म “द कश्मीर फाइल्स” के प्रदर्शन के लिए ग्राहकों से लिए गए प्रवेश शुल्क पर कर जमा करेंगे, जैसे कि अन्य फिल्मों के लिए जमा किया जाता है। इस आदेश की तिथि से पहले एकत्र किए गए या इस आदेश की तिथि के बाद एकत्र किए गए राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया के संबंध में अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उपरोक्त आदेश के मद्देनजर राज्य के सभी डीईटीसी (एसटी) को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि इन निर्देशों को अपने संबंधित जिलों के सिनेमा थिएटरों को संप्रेषित किया जाए और (The Kashmir Files Tax Free In Haryana) 14 मार्च, 2022 को अनुपालन रिपोर्ट भेजी जाए।

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