Homeहरियाणाकरनालमुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत किसानों को दुर्घटना...

मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत किसानों को दुर्घटना होने पर दी जाती है वित्तीय सहायता : उपायुक्त अनीश यादव

इशिका ठाकुर,करनाल :

उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा राज्य में कृषि कार्यो के दौरान खेतों, गांवों, मार्किट यार्ड तथा ऐसे स्थानों से आते-जाते दुर्घटना का शिकार हुए पीडि़तों को मार्किट कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है।

दुघर्टना होने पर वित्तीय सहायता

उन्होंने बताया कि किसान एवं खेतीहर मजदूरों को खेत-खलियानों में दिन-रात काम करना पड़ता है। इससे अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। इसके लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, रीढ़ की हड्डी टूटने या अन्यथा के कारण से स्थायी अशक्तता होने पर 2 लाख 50 हजार रुपये, दो अंग भंग होने पर या स्थायी गंभीर चोट होने पर 1 लाख 87 हजार 500 रुपये, इसी प्रकार एक अंग भंग होने या स्थायी चोट होने पर 1 लाख 25 हजार रुपये, पूरी उंगली कटने पर 75 हजार रुपये, आशिंक उंगली भंग होने पर 37 हजार रुपये सरकार अनुदान के रूप में मार्किट कमेटी के माध्यम से देती है।

उन्होंने बताया कि इसके लिए पुलिस रिपोर्ट व पोस्टमार्टम का होना जरूरी है तथा अशक्तता की स्थिति में प्रमाण पत्र व अंग हानि होने की स्थिति में शेष बचे हुए अंग की फोटो प्रति दावे के साथ प्रस्तुत करें। आवेदक को दुर्घटना के दो महीने तक संबंधित मार्किट कमेटी के सचिव को आवेदन करना होगा।

ये भी पढ़ें : लड़कियों व महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए मिलता है ऋण पर 5 प्रतिशत अनुदान

ये भी पढ़ें : ऑनलाइन टिकट कैंसिल करवाने के नाम पर व्यक्ति से ठगे चार लाख रुपये

Connect With Us: Twitter Facebook

SHARE
RELATED ARTICLES

Most Popular