Soumya Viswanathan Murder: टीवी जर्नलिस्ट सौम्या हत्याकांड के चारों दोषियों को उम्रकैद व जुर्माना

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Soumya Viswanathan Murder
टीवी जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन (फाइल फोटो)।

Aaj Samaj (आज समाज), Soumya Viswanathan Murder, नई दिल्ली। दिल्ली स्थित साकेत की अदालत ने टीवी जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में शनिवार को चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंद्र पांडे ने सजा का ऐलान करते हुए दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। अमित शुक्ला, रवि कपूर, अजय कुमार और बलजीत मलिक मामले में दोषी हैं। ये सभी आरोपी मार्च, 2009 से न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर मकोका लगाया था।

  • डबल उम्रकैद और सवा-सवा लाख रुपए जुर्माना

चारों दोषियों पर लगाया गया था मकोका का केस

चारों दोषियों को दो मामलों में यानी उम्रकैद और मकोका में अलग अलग उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 25-25 हजार रुपए और मकोका में एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यानी चारों दोषियों को डबल उम्रकैद और सवा-सवा लाख रुपए जुर्माना भरना होगा। जुर्माना न देने पर छह महीने अतिरिक्त कैद होगी। बता दें कि सौम्या 30 सितंबर, 2008 को जब रात साढ़े तीन बजे अपनी कार से घर लौट रही थीं, तब गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उस समय दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि इस हत्या का मकसद लूटपाट था।

इसलिए नहीं दिया गया मृत्युदंड

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंद्र पांडे ने कहा कि अपराध दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता, लिहाजा दोषियों को मृत्युदंड नहीं दिया गया। कोर्ट ने महिलाओं के कार्य स्थल और रात शिफ्ट आदि के दौरान सुरक्षा पर चिंता जताई है।  पुलिस ने बताया था कि आईटी पेशेवर जिगिशा घोष की हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी से विश्वनाथन हत्याकांड की गुत्थी सुलझी।

साढ़े नौ साल बाद भी सुनवाई क्यों नहीं पूरी हुई : हाईकोर्ट

सौम्या की हत्या के दोषियों में से एक बलजीत मलिक ने 2019 में हाईकोर्ट से त्वरित सुनवाई की दरख्वास्त की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत से इस बात पर रिपोर्ट मांगी थी कि आरोपपत्र दाखिल किये जाने के साढ़े नौ साल बाद भी सुनवाई क्यों नहीं पूरी हुई। निचली अदालत ने हाईकोर्ट को सूचित किया था कि देरी की प्राथमिक वजह अभियोजन पक्ष के गवाहों की गैरमौजूदगी तथा विशेष जन अभियोजक की नियुक्ति में लगा समय थी।

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