Shehla Rashid gets interim relief from arrest till 5 November: शेहला राशिद को पांच नवंबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली

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नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शेहला राशिद को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है। दरअसल यह रहात शेहला को राजद्रोह मामले में दी गई है। जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट की नेता शेहला राशिद को पांच नवंबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली है। शेहला के खिलाफ कश्मीर में सेना को लेकर किए गए विवादास्पद ट्वीट पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार जैन ने शेहला को पांच नवम्बर तक राहत दी और उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही जांच में शामिल होने के निर्देश दिये। न्यायाधीश ने शेहला को निर्देश दिये कि वह जांच अधिकारी द्वारा बुलाये जाने पर जांच में शामिल हों। सरकार की ओर से पेश लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि पुलिस को सेना से कोई शिकायत नहीं मिली है और उन्हें मामले की जांच के लिए कम से कम छह सप्ताह समय की जरूरत है। उन्होंने अदालत को बताया कि अब तक पुलिस ने आरोपी को कोई नोटिस भी जारी नहीं किया है। शेहला के वकील ने बताया कि वह जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं और पुलिस के साथ सहयोग करेंगी। न्यायाधीश ने आदेश में कहा, ”इन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए मेरा मानना है कि मामले की विस्तृत जांच किये जाने की जरूरत है और इसलिए मामले को पांच नवम्बर को सूचीबद्ध किया जाता है। तब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। हालांकि, आईओ द्वारा बुलाये जाने पर वह जांच में शामिल होंगी। गौरतलब है कि शेहला ने कश्मीर पर 17 अगस्त को विवादास्पद ट्वीट किये थे। उनके विवादास्पद ट्वीट के आधार पर वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने विशेष प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की पूर्व छात्र नेता द्वारा लगाये आरोप ”पूरी तरह से गलत और मनगढ़ंत हैं।

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