रोहतक : अनाधिकृत निर्माण गिराने के लिए डयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त

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Deputy Commissioner Capt. Manoj Kumar Rohtak
Deputy Commissioner Capt. Manoj Kumar Rohtak
संजीव कुमार, रोहतक :
जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 23(2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में नियंत्रित क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में जिला योजनाकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार अनाधिकृत निर्माण/कालोनी को गिराने के दौरान कानून व्यवस्था रखने के लिए सम्बंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार को डयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यदि अनाधिकृत कालोनी/निर्माण गिराने के निर्धारित कार्यक्रम के दिन तहसीलदार या नायब तहसीलदार उपलब्ध नही है तो ऐसी स्थिति में सम्बंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी डयूटी मैजिस्ट्रेट होंगे।

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