Relief for laborers and people stranded in other states, center sir car issued guidelines: मजदूरों और दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए राहत, केंद्र सर कार जारी की गाइडलाइंस

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है। लॉकडाउन के कारण हजारों कामगार, मजदूर दूसरे राज्यों में फंस गए थे। विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक समेत अन्य लोगों के लिए राहत की खबर यह है कि भारत सरकार ने राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों के क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए अंतरराज्यीय यात्रा की सुविधा के लिए आदेश जारी किया है। गृह मंत्रालय के इस नए आदेश के अनुसार, सभी व्यक्तियों को चिकित्सकीय रूप से जांचा जाए और घर पहुंचाने से पहले उन्हें क्वरंटाइन किया जाए। केंद्र सरकार की ओर से नई गाइडलांइस जारी की गई है। बता दें कि लॉकडाउन-2 की अवधि तीन मई को समाप्त हो रही है। लेकिन देश के कई हिस्सों से अभी भी कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केन्द्र सरकार से यह मांग की थी कि जो प्रवासी मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं उनके लिए केन्द्र सरकार उनके घर जाने की व्यवस्था करे और ट्रेन की सुवधा दे। नई गाइडलाइंस के अनुसार सभी राज्य और केन्द्र शासित राज्य नोडल अधिकारी की नियुक्ति करे जो सभी दिशा-निदेर्शों का पालन करें। इतना ही नहीं राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों में पहुंचने वाले लोगों का ब्यौरा भी रखा जाए। फंसे हुए समूह में लोग एक राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश जाना चाहते हैं तो भेजने वाले और जिस राज्य में जा वह समूह जा रहा है दोनों राज्य एक दूसरे की आपसी सहमति के साथ सड़क के जरिए भेज सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को भेजने से पहले उसकी स्क्रीनिंग की जाए और अगर वह पूरी तरह ठीक पाया जाए तो ही उसे भेजने की मंजूरी दी जाए।

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