गुरदासपुर: पंजाब सरकार ने सरकारी जमीनों पर खेती और कब्जा रखने वाले किसानों को दिया मालिकाना अधिकार

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गगन बावा, गुरदासपुर:
1 जनवरी 200 तक 10 साल से ज्यादा समय के लिए सरकारी जमीन पर खेती और कब्जा रखने वाले बेजमीन, सीमांत या छोटे किसान सरकारी जमीन की अलॉटमेंट के लिए योग्य होंगे‌। जमीन की अलॉटमेंट के लिए संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करना आवश्यक होगा। योग्य आवेदक को एक्ट में निर्धारित भुगतान के बाद जमीन अलाट कर दी जाएगी। यह जानकारी डीसी मोहम्मद इशफाक ने दी।
पंजाब सरकार की ओर से बेजमीन छोटे किसानों की भलाई के लिए द पंजाब वेलफेयर एंड सेटेलमेंट ऑफ लैंडलेस मार्जिनल एंड स्माल इक्विपमेंट्स फार्मर्स अलॉटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लैंड एक्ट 2021 को लागू किया गया है, जिसके अनुसार ऐसे किसान जमीन की अलॉटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ कब्जे और जमीन पर खेती संबंधी कब्जा दर्शाने वाले माल रिकॉर्ड की कॉपियों सहित 100 रुपए की फीस अदा कर एसडीएम को जमा कराई जा सकती है। आवेदक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी और नियमों को डाउनलोड कर सकते हैं।
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