जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय की ओर से बाछोद में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित

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protection of children from sexual offenses act
protection of children from sexual offenses act
  • यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण देने के उद्देश्य से पॉस्को एक्ट बनाया गया है : संतोष कुमारी
  • यौन शोषण आपराधिक घटनाओं से बचने के लिए बच्चों को सचेत, समझदार व जागरूक होना पड़ेगा : बाल संरक्षण अधिकारी

नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:

जिला बाल सरंक्षण इकाई कार्यालय की ओर से महिलाओं को पोक्सो एक्ट के बारे में जागरूक करने के लिए आज राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाछोद में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट

इस मौके पर बाल सरंक्षण अधिकारी संतोष कुमारी ने कैंप में उपस्थित महिलाओं व स्कूल अध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा कि यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण देने के उद्देश्य से प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट बनाया गया है। इसके तहत नाबालिग के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण जैसे अपराध और छेड़छाड़ करने के मामले में कार्रवाई की जाती है।

इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा का निर्धारण किया गया है। उन्होंने बताया कि बाल अपराध, अपहरण व यौन शोषण जैसी बढ़ती आपराधिक घटनाओं से बचने के लिए बच्चों को सचेत, समझदार व जागरूक होना पड़ेगा तथा अपने-पराए कि पहचान करनी होगी। इसके अलावा उन्होंने जेजेएक्ट, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, बच्चों से जुड़ी योजनाओं व चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में भी बताया।

इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय से आउटरीच वर्कर मनोज यादव व बच्चे मौजुद थे।

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