सुप्रीम कोर्ट में आज वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अदालत की अवमानना मामले में फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज आज न्यायपालिका के खिलाफ अपने दो ट्वीट को लेकर न्यायालय की अवमानना के दोषी ठहराए गए थे। आज अदालत ने इस पर फैसला सुनया और सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का आर्थिक जुमार्ना लगाया। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर प्रशांत भूषण एक रुपया जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हेंतीन महीने की जेल की सजा होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रशांत भूषण के अवमानना मामले मेंफैसला सुरक्षित रखा था। प्रशांत भूषण ने कोर्टमें अपने इस अवमानना मामले में माफी मांगने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक बार फिर सेमाफी मांगने के लिए प्रशांत भूषण 30 मिनट का समय दिया था और कहा था कि अपने रुख पर फिर विचार कर लें। बाजवूद इसके प्रशांत भूषण अपने निर्णय पर अडिग रहे और उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यहां तक पूछा कि माफी मांगने में क्या गलत है, क्या यह बहुत बुरा शब्द है? आज सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने भूषण के खिलाफ अपना फैसला सुनाया।
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