नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पोलावरम के बहु उद्देशीय सिंचाई परियोजना से जुड़े हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के एक फैसले को खारिज कर दिया है। आयोग ने इस परियोजना से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघन और जबरन जगह खाली कराए जाने को लेकर हुई शिकायत पर सुनवाई बंद कर दी थी क्योंकि इसी विषय पर शीर्ष अदालत भी विचार कर रही थी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में है। परियोजना से प्रभावित एक व्यक्ति ने यह याचिका दायर की थी और उसने अनुरोध किया था कि विस्थापित लोगों के लिए इस परियोजना में भी सरकार का पुनर्वास आदेश लागू किये जायें। न्यायमूर्ति विभू बाखुरा याचिकाकर्ता के इस बात पर सहमत हुए कि उसे अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाया। उच्च न्यायालय ने इसके बाद आयोग से इस मामले पर तीन महीने के भीतर सुनवाई करने का आग्रह किया।
Polavaram Project in Andhra Pradesh-Delhi High Court rejects order of NHRC: आंध्र प्रदेश में पोलावरम परियोजना: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनएचआरसी के आदेश को किया खारिज
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